
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाईकोर्ट ने सहायक ग्रेड-तीन भर्ती में आयु सीमा से जुड़े मामले में 45 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी पन्ना निवासी सत्येंद्र कुमार खरे को अंतरिम रूप से आवेदन करने की अनुमति दी है। यह राहत फिलहाल याचिकाकर्ता तक सीमित है।
ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का मूल प्रश्न विचाराधीन है। याचिका में 14 अगस्त 2026 के विज्ञापन के तहत जिला एवं सत्र न्यायालयों में सहायक ग्रेड-तीन के 1174 पदों की भर्ती में ईडब्ल्यूएस पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित 40 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा को चुनौती दी है।
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45 साल की गई आवेदन तिथि
एससी, एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष है। अधिवक्ता विकास मिश्रा व धीरज तिवारी ने तर्क दिया कि राजस्थान, गुजरात और तेलंगाना की न्यायिक भर्तियों में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को पांच वर्ष तक आयु छूट दी गई है।
मध्य प्रदेश के भर्ती नियमों में भी उपयुक्त परिस्थितियों में छूट का प्रावधान होने का तर्क दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का प्रश्न भी उठाया गया। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर है।
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