Jabalpur News: अवैध उत्खनन करने पर बागड़ कंपनी पर कलेक्टर ने लगाया पौने चार लाख का अर्थदंड
जबलपुर कलेक्टर ने खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में बांगड़ कंपनी पर तीन लाख 83 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
By Ravindra Suhane
Edited By: Ravindra Suhane
Publish Date: Sat, 17 Jul 2021 01:40:00 PM (IST)
Updated Date: Sat, 17 Jul 2021 01:40:10 PM (IST)

जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। रांझी मानेगांव में खनिज संपदा के अवैध खनन व भंडारण कर शासन को लाखों रुपये की चपत लगाने वाले बागड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी पर कलेक्टर कोर्ट ने पौने चार लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के अलग-अलग प्रकरणों में बागड़ कंपनी पर तीन लाख 83 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
इन प्रकरणों में लगाया कंपनी पर अर्थदंड: कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों में आदेश जारी करते हुए जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने मानेगांव में गिट्टी के अवैध उत्खनन एवं भंडारण करने पर बागड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी पर 2 लाख 1 हजार 600 रुपये, बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में गिट्टी के अवैध परिवहन के चार मामलों में क्रमश: 42 हजार रुपये, 49 हजार रुपये, 42 हजार रुपये तथा 49 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
राशि जमा करने पर छोड़े जाएंगे जब्त किए हुए वाहन: जारी किए गए आदेश में खनिज अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अर्थदंड की राशि शासन के खाते में जमा करने पर ही बागड़ कंपनी के जप्त वाहनों को मुक्त किया जाए।
ज्ञात हो कि जबलपुर तहसील के मानेगांव से 2 फरवरी 2021 को गिट्टी के अवैध भंडारण एवं परिवहन में प्रयुक्त एक पोकलेन मशीन एवं एक जेसीबी मशीन, 18 जनवरी 2021 को शहपुरा तहसील के बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में गिट्टी के अवैध परिवहन के चार अलग-अलग प्रकरणों में चार हाइवा जप्त किए गए थे। बागड़ कंपनी के खिलाफ खनिज विभाग ने प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर कोर्ट में पेश किया था, जिससे कंपनी की मुश्किल बढ़ गई थी।