अवमानना मामले में प्रमुख सचिव को नोटिस
जबलपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि हाई कोर्ट के जस्टिस फहीम अनवर की एकलपीठ ने अवमानना मामले में राज्य सरकार की नाफरमानी को आड़े हाथों लेते हुए उच्च शिक्षा विभा ...और पढ़ें
By Nai Dunia News NetworkEdited By: Nai Dunia News Network
Publish Date: Tue, 04 Feb 2020 10:06:17 AM (IST)Updated Date: Tue, 04 Feb 2020 10:06:17 AM (IST)

जबलपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि
हाई कोर्ट के जस्टिस फहीम अनवर की एकलपीठ ने अवमानना मामले में राज्य सरकार की नाफरमानी को आड़े हाथों लेते हुए उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव नीजर मंडलोई तथा उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त राघवेंद्र कुमार सिंह को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ महेंद्र सिंह रघुवंशी व शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय (नवीन) पुराना मालवीय छात्रावास भोपाल के प्राचार्य को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
भोपाल निवासी मीनाक्षी शर्मा ने ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति के लाभ दिए जाने को लेकर पूर्व में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसको लेकर हाई कोर्ट की एकलपीठ ने उन्हें पदोन्नति का लाभ देने राज्य शासन को आदेश जारी किया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विजय राघव सिंह, मनोज चतुर्वेदी, अजय नंदा ने कोर्ट को बताया कि इस आदेश पर राज्य शासन का कई बार ध्यान आकृष्ट कराया गया लेकिन ठोस कार्रवाई नदारद रही। इसी को लेकर अवमानना याचिका दायर की गई है। निर्देश की ना फरमानी करने वाले सभी जिम्मेदारों के खिलाफ कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी जवाब मांगा है।