Jabalpur News : दो माह के भीतर पांच लाख 40 हजार 642 रुपये का भुगतान करें
Jabalpur News : सेवा में कमी के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने इंश्योरेंश कंपनी को उपभोक्ता के हक में भुगतान करने कहा है।
By Brajesh Shukla
Edited By: Brajesh Shukla
Publish Date: Wed, 20 Oct 2021 06:05:00 AM (IST)
Updated Date: Wed, 20 Oct 2021 06:45:29 AM (IST)

जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। जिला उपभोक्ता आयोग ने रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया है कि उपभोक्ता के हक में दो माह के भीतर पांच लाख 40 हजार 642 रुपये का भुगतान करें। यही नहीं मानसिक कष्ट के एवज में साढ़े सात हजार अलग से दें। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव व सदस्य नागेंद्र चौरसिया की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान आवेदक श्री उपासनी कंस्ट्रक्शन के विजय पटेल की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन राजपुरा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आवेदक की मर्सडीज कार छह दिसंबर, 2019 को मानेगांव रोड, जबलपुर में स्पीड ब्रेकर से टकरा जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। लिहाजा, बीमा दावा प्रस्तुत किया गया। लेकिन रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड ने बीमा दावा बिना किसी ठोस कारण के निरस्त कर दिया। चूंकि यह रवैया सेवा में कमी के दायरे में आता है, अत: परिवाद प्रस्तुत किया गया। इससे पूर्व अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस भेजा गया था।
सुनवाई में दुर्घटना नहीं होने का दिया गया तर्क : सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी की ओर से तर्क दिया गया कि यह मामला दुर्घटना का नहीं है। परिवादी ने मनमाना परिवाद दायर किया है। सर्वेयर ने अपनी रिपोर्ट में कोई नुकसान नहीं पाया था। इसके विरोध में परिवादी के अधिवक्ता ने सुधार कार्य के कागजात पेश किए। साथ ही दलील दी कि स्पीड ब्रेकर से महंगी कार को काफी नुकसान हुआ था। जिसके बाद सुधार कार्य कराया गया। ऐसे में कंपनी बीमा शर्त न मानकर मनमानी कर रही है।