जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि Unlock Jabalpur Guidelines। 52 दिन के बाद मंगलवार से जबलपुर जिला अनलाक हो गया। किराना, कपड़ा, सब्जी, सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर सहित अन्य दुकानों के ताले खुल जाएंगे। होटल, रेस्टारेंट को भी खोलने की अनुमति तो मिली लेकिन वहां ग्राहक बैठ नहीं पाएंगे, उन्हें सामान पैक होकर मिल सकेगा या फिर होम डिलेवरी करवानी होगी। सभी प्रकार की गतिविधियां सुबह 6 से रात 10 बजे तक संचालित की जा सकेंगी।
जिले को सशर्त खोलने की अनुमति: कोरोना संक्रमण के घटते असर को देखते हुये जिला आपदा प्रबंधन समिति ने जिले को पूरी सतर्कता के साथ खोलने का निर्णय लिया है। इस पर गृह विभाग ने भी अपनी मुहर लगा दी है। मंगलवार से जिले में आवश्यक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। हालांकि अनलाक के बाद भी शहर पहले जैसा नहीं खुल पाएगा क्योंकि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जिले को सशर्त खोलने की अनुमति मिली है।
इनको रहेगी खोलने की अनुमति: नगर निगम और कैंटोमेंट क्षेत्र में कॉलोनी में स्थित सभी प्रकार की छोटी दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी। लेकिन सघन मार्केट, काम्प्लेक्स की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी इन पर निर्णय 7 जून को लिया जाएगा। जो खोली जा सकेंगी उनमें सभी प्रकार की रिपेयरिंग की दुकान, ड्राई क्लीनिंग, स्टेशनरी शॉप, चश्मा दुकान, फोटोकापी सेंटर, निर्माण कार्य से जुड़ी सामग्री की दुकान, फल व जूस दुकान, मिठाई, बैकरी की दुकान, फुटकर किराना दुकान खोली जा सकेंगी लेकिन थोक बाजार अधिकारियों के निर्देशानुसार संचालित होंगे। लेकिन किसी भी दुकान में ग्राहकों के बैठने या खाने-पीने की अनुमति नहीं होगी।
इन पर रहेगा प्रतिबंध: सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियां बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शापिंग माल, सिनेमाघर, जिम, थिएटर, पिकनिट स्पाट, बार, आडिटोरियम सभी बंद रहेंगे। रैली, जुलूस, प्रदर्शन मेला व धरना पर भी प्रतिबंध रहेगा। अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले शासकीय कार्यालय के अलावा अतिरिक्त कार्यालय 100 फीसद अधिकारी और 50 फीसद कर्मचारियों के साथ खुलेंगे।
ये रहेंगे प्रतिबंध से मुक्त: समस्त प्रकार के उद्योग, औद्योगिक गतिविधियां, नर्सिंग होम, अस्पताल, दवा दुकान, बीमा कंपनी के कार्यालय, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दुग्ध केंद्र, आटा चक्की, पशु आहार केंद्र, पोल्ट्री उत्पाद, पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवा, सभी प्रकार की कृषि गतिविधियां, बैंक को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। वहीं रेस्टारेंट, भोजनालय, लॉजिग, होटल और रिसार्ट से सामान पैक कर ले जाने या होम डिलेवरी की अनुमति होगी।
दो सवारी के साथ आटो भी चलेंगे: सार्वजनिक परिवहन के तहत आटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो पैसेंजर को यात्रा करने की अनुमति रहेगी।
सीमित लोगों को मिलेगी अनुमति: सभी धार्मिक और पूजा स्थल में पुजारी, मौलवी, पादरी व धर्मगुरू सहित पांच की संख्या में पूजापाठ की जा सकेगी लेकिन श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंधित रहेंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम दस लोग शामिल होंगे। शोक कार्यक्रम में भी यही स्थिति रहेगी। विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
रविवार को रहेगा जनता कर्फ्यू: अनलाक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी जिले में हर शनिवार रात दस बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यानी रविवार को पूरे दिन जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। रोज रात दस से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा किसी भी स्थान पर अनुमति वाले कार्यक्रम को छोड़कर छह से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।