High Court : इंदौर में पुत्री के वकालत करने पर न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने लिया स्थानांतरण का निर्णय
High Court : सुप्रीम कोर्ट ने निवेदन स्वीकार कर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट किया स्थानांतरित
By Dheeraj Bajpaih
Edited By: Dheeraj Bajpaih
Publish Date: Thu, 30 Mar 2023 10:13:27 AM (IST)
Updated Date: Thu, 30 Mar 2023 10:13:27 AM (IST)

High Court : जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में पदस्थ न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने सुप्रीम कोर्ट में निवेदन देकर कहा कि पुत्री इंदौर में वकालत करेगी इसीलिए नैतिक आधार पर मेरा किसी दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निवेदन स्वीकार कर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट स्थानांतरित कर दिया। उनके इस निर्णय की सभी कोई भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में पदस्थ न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन का व्यक्तिगत निवेदन स्वीकार कर उनका स्थानांतरण दूसरे हाई कोर्ट में कर दिया है। न्यायमूर्ति श्रीधरन 2016 में मप्र हाईकोर्ट में जज नियुक्त हुए थे। इंदौर खंडपीठ के बाद कुछ समय मुख्यपीठ जबलपुर में भी पदस्थ रहे। वर्तमान में ग्वालियर खंडपीठ में सेवा दे रहे थे। पुत्री इंदौर में वकालत करेगी अतः नैतिक आधार पर चाहा था स्थानांतरण : दरअसल, न्यायमूर्ति श्रीधरन की पुत्री विधि की शिक्षा पूर्ण कर अगले वर्ष मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में वकालत करेगी, इसीलिए नैतिक आधार पर 23 जनवरी, 2023 को इस मांग का आदर्श प्रस्तुत किया था। सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने बेहतर न्यायिक प्रशासन से जुड़ी यह मांग मंजूर कर न्यायमूर्ति श्रीधरन को जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट स्थानांतरित कर दिया।