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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 17, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

MP High Court: उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन-2023 की नियुक्तियां अंतिम निर्णय के अधीन, 11 प्रश्न डिलीट कर जारी किया गया था रिजल्ट

कर्मचारी चयन मंडल द्वारा उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा-2023 में परीक्षा के बाद आपत्तियां बुलाई गईं। इनका निराकरण सितंबर माह में करके फरवरी-2024 रिजल्ट जार...और पढ़ें

By Neeraj PandeyEdited By: Neeraj Pandey
Publish Date: Fri, 17 May 2024 09:09:42 PM (IST)Updated Date: Fri, 17 May 2024 09:09:42 PM (IST)
MP High Court: उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन-2023 की नियुक्तियां अंतिम निर्णय के अधीन, 11 प्रश्न डिलीट कर जारी किया गया था रिजल्ट
उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन-2023 की नियुक्तियां अंतिम निर्णय के अधीन

HighLights

  1. उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन-2023 की नियुक्तियां अंतिम निर्णय के अधीन
  2. प्रश्न पत्र के 11 प्रश्न डिलीट करने का मामला
  3. पूर्णांक 89 कर रिजल्ट जारी किया गया था, 2 प्रश्नों पर आपत्ति

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: हाई कोर्ट ने उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन 2023 के तहत होने वाली नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। न्यायाधीश संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कर्मचारी चयन मंडल के अधिवक्ता को एक्सपर्ट कमेटी से राय लेकर हाई कोर्ट में जवाब पेश करने कहा। मामले की अगली सुनवाई एक जुलाई को निर्धारित की गई है।

याचिकाकर्ता झाबुआ निवासी रवींद्र सिंह की ओर से अधिवक्ता अभिषेक दिलराज व धीरज तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा-2023 में परीक्षा के बाद आपत्तियां बुलाई गईं। इनका निराकरण सितंबर माह में करके फरवरी-2024 रिजल्ट जारी किया। इतिहास विषय में 100 अंकों के प्रश्न पत्र में 11 प्रश्न डिलीट कर दिए गए व पूर्णांक 89 कर रिजल्ट जारी किया गया।


याचिकाकर्ता द्वारा सही प्रश्न क्रमांक 42 व 60 पर आपत्ति दर्ज कराई गई, जिन्हें बोर्ड द्वारा प्रश्न की संरचना गलत बता कर डिलीट कर दिया गया। याचिकाकर्ता को 78.65 अंक प्राप्त हुए हैं और वेटिंग में उसका तीसरा स्थान है। दो सही प्रश्न डिलीट होने से उसके समान अंक वाले अभ्यर्थी का चयन हुआ है।