• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
  • मेरी खबरें
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • Mutual Funds मास्टरी
  • होम
  • मध्य प्रदेश
  • जबलपुर

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 06, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

MP High Court: राज्य पात्रता परीक्षा के 13 प्रतिशत रिजल्ट होल्ड किए जाने को चुनौती, हाई कोर्ट ने जारी किया ये नोटिस

याचिकाकर्ता विशाल सूर्यवंशी व संदीप पटैल सहित चार की ओर से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि वे अतिथि प्राध्यापक के तौर पर कार्यरत है। सहायक प्राध्...और पढ़ें

By Paras PandeyEdited By: Paras Pandey
Publish Date: Thu, 06 Jun 2024 10:11:28 PM (IST)Updated Date: Thu, 06 Jun 2024 10:11:28 PM (IST)
MP High Court: राज्य पात्रता परीक्षा के 13 प्रतिशत रिजल्ट होल्ड किए जाने को चुनौती, हाई कोर्ट ने जारी किया ये नोटिस

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने पीएससी सहित अन्य नोटिस जारी कर तलब किया जवाब
  2. सहायक प्रोफेसर परीक्षा में शामिल किए जाने की अंतिरिम राहत की मांग अस्वीकार
  3. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता प्रणय चौबे ने पक्ष रखा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट में एक याचिका के जरिये राज्य पात्रता परीक्षा के 13 प्रतिशत रिजल्ट को एमपी पीएससी द्वारा होल्ड किए जाने को चुनौती दी गई है। याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जीएस अहलुवालिया व न्यायमूर्ति प्रमोद अग्रवाल की ग्रीष्म अवकाशकालीन युगलपीठ ने नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। हालांकि युगलपीठ ने सहायक प्रोफेसर परीक्षा में शामिल किए जाने की अंतिरिम राहत संबंधी मांग को अस्वीकार कर दिया है।

याचिकाकर्ता विशाल सूर्यवंशी व संदीप पटैल सहित चार की ओर से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि वे अतिथि प्राध्यापक के तौर पर कार्यरत है। सहायक प्राध्यापक पद के लिए राज्य पात्रता परीक्षा में शामिल हुए थे। एमपी पीएससी ने राज्य पात्रता परीक्षा में 87ः13 फार्मूला अपनाते हुए 13 प्रतिशत रिजल्ट होल्ड कर लिए हैं।


naidunia_image

याचिका में कहा गया था कि पात्रता परीक्षा में रिजल्ट को होल्ड नहीं किया जा सकता है। याचिका में अंतरिम राहत चाही गई थी कि गणित व कामर्स विषय के लिए नौ जून को होने वाली सहायक प्राध्यापक परीक्षा में उन्हें शामिल होने की अनुमति दी जाए।

याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ को अवगत कराया गया कि 87:13 फार्मूले की चुनौती देते हुए हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका दायर की गई थी, जो लंबित है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गयी कि उक्त याचिका नियुक्ति के संबंध है, पात्रता परीक्षा के संबंध में नहीं।

naidunia_image

युगलपीठ ने सुनवाई के बाद उच्च शिक्षा विभाग तथा एमपी पीएससी को नोटिस जारी कर दिए हैं। हालांकि युगलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में शामिल किए जाने संबंधी निर्देश की अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता प्रणय चौबे ने पक्ष रखा।