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कटनी ट्रांसपोर्ट नगर प्लॉट विवाद: MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, निविदा आवंटन रहेगा याचिका के अधीन

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कटनी ट्रांसपोर्ट नगर के 115 भूखंडों की निविदा प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा है कि निविदा के आधार पर होने वाला...और पढ़ें

By Surendra DubeyEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Thu, 06 Aug 2026 03:58:12 PM (IST)Updated Date: Thu, 06 Aug 2026 03:58:12 PM (IST)
कटनी ट्रांसपोर्ट नगर प्लॉट विवाद: MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, निविदा आवंटन रहेगा याचिका के अधीन
कटनी ट्रांसपोर्ट नगर प्लॉट विवाद: MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

HighLights

  1. कटनी ट्रांसपोर्ट नगर के 115 प्लॉटों की निविदा पर आदेश
  2. हाई कोर्ट: निविदा से आवंटन अंतिम अदालती फैसले के अधीन
  3. 44.88 करोड़ की भूमि; याचिका मंजूर होने पर रद होगा आवंटन

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कटनी ट्रांसपोर्ट नगर के 115 भूखंडों की निविदा प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा है कि निविदा के आधार पर होने वाला कोई भी आवंटन रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने कटनी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की याचिका पर दिया। एसोसिएशन की ओर से दीपक पंजवानी, नेहा भाटिया, स्वराज शुक्ला, विकास सिंह परमार और दिया रूचंदानी ने पैरवी की।

1983 की योजना और नगर निगम की निविदा नीलामी पर एसोसिएशन की आपत्ति

इस याचिका में कहा गया कि कटनी शहर में ट्रकों की आवाजाही रोकने के उद्देश्य से वर्ष 1983 में पुरैनी की शासकीय भूमि ट्रांसपोर्ट नगर के लिए आवंटित की गई थी। योजना के तहत 114 ट्रांसपोर्टरों को भूखंड मिल चुके हैं, जबकि शेष 115 के आवंटन के बजाय नगर निगम ने अब निविदा के जरिए नीलामी शुरू कर दी है। एसोसिएशन ने इसे शासन के आदेश तथा हाईकोर्ट के 2006 के आदेश के विपरीत बताया।


44.88 करोड़ की भूमि और कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी

शासन ने प्रस्तावित भूमि का मूल्य करीब 44.88 करोड़ रुपये बताया और जवाब के लिए समय मांगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निविदा से होने वाला आवंटन याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा। कानून विशेषज्ञों के अनुसार याचिका मंजूर होने पर आवंटन निरस्त होकर निविदाकार की राशि लौटाई जा सकती है।

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