
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: MP हाईकोर्ट के जज द्वारिकाधीश बंसल की एकलपीठ ने एक अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य शासन से अहम सवाल किया है। कोर्ट ने पूछा है कि प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में किसानों की उपज समर्थन मूल्य (MSP) से कम दरों पर क्यों खरीदी जा रही है।
इस मामले में हाई कोर्ट ने राज्य शासन और मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता अन्नदाता किसान संगठन समिति के अध्यक्ष मनोहर श्रीवास्तव की ओर से अधिवक्ता स्वप्निल खरे ने न्यायालय में पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि वर्ष 2018 में हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से कम पर किसानों की उपज की खरीदी नहीं की जा सकती। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए थे कि उपज की नीलामी एमएसपी से कम मूल्य पर शुरू नहीं होगी।
इसके बाद भारत कृषक समाज और अन्य किसान संगठनों ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और कृषि उपज मंडियों को पत्र लिखकर हाई कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। कुछ जिलों के कलेक्टरों ने मंडियों को एमएसपी से कम कीमत पर खरीदी न करने के निर्देश भी दिए, लेकिन इसके बावजूद कई मंडियों में आदेश का पालन नहीं किया गया। इसी कारण अवमानना याचिका दायर की गई।
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