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जबलपुर: टी राजा सिंह की जनसभा पर हाई कोर्ट का फैसला, पुरानी याचिका रद्द, नई तारीख के लिए आवेदन करने की मिली छूट

हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने सार्वजनिक सभा आयोजित करने की अनुमति से जुड़ी याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए निरस्त कर दिया।

By Surendra DubeyEdited By: Himadri Singh Hada
Publish Date: Thu, 11 Jun 2026 09:15:25 PM (IST)Updated Date: Thu, 11 Jun 2026 09:15:25 PM (IST)
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जबलपुर: टी राजा सिंह की जनसभा पर हाई कोर्ट का फैसला, पुरानी याचिका रद्द, नई तारीख के लिए आवेदन करने की मिली छूट
टी राजा सिंह की जनसभा पर हाई कोर्ट का फैसला।

HighLights

  1. टी राजा सिंह की जनसभा पर हाई कोर्ट का फैसला
  2. तय डेट बीत जाने से याचिका हुई निष्प्रभावी
  3. हाई कोर्ट ने दी नया आवेदन पेश करने की अनुमति

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने सार्वजनिक सभा आयोजित करने की अनुमति से जुड़ी याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए निरस्त कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों के समक्ष नई तिथि के लिए अनुमति मांगने हेतु नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की।

सभा की तय तिथि बीत जाने से याचिका हुई निष्प्रभावी

याचिकाकर्ता, भोपाल की संस्था धर्म रक्षक की ओर से अधिवक्ता अतुल जेसवानी व अक्षय झा ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान बताया गया कि जिस तिथि पर हिंदूवादी नेता टी राजा सिंह की सार्वजनिक सभा आयोजित की जानी थी, वह तिथि अब बीत चुकी है, इसलिए याचिका निष्प्रभावी हो गई है।


हाई कोर्ट ने दी नया आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति

इस पर याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस लेने तथा भविष्य में किसी अन्य तिथि के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष नया आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी गई।

राज्य शासन की ओर से प्रस्तुत आपत्ति सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थना स्वीकार करते हुए याचिका को वापस ली गई मानकर निरस्त कर दिया तथा याचिकाकर्ता को नई तिथि के लिए अनुमति संबंधी प्रक्रिया अपनाने की छूट दे दी।

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