नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री विजय शाह के विरुद्ध नई याचिका दायर हुई है। यह कदम कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने उठाया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान को लेकर मंत्री शाह को पद से हटाए जाने पर बल दिया है।
याचिका में कहा गया है कि मंत्री शाह ने जिस तरह का बयान दिया, वह संविधान के अनुच्छेद 164 (3) के तहत ली गई शपथ के उल्लंघन की परिधि में आता है।
उल्लेखनीय है कि 11 मई को इंदौर के महू में हलमा कार्यक्रम में आपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मंत्री विजय शाह ने विवादास्पद टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद देशभर में हंगामा मच गया था। पहले हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा। कोर्ट के निर्देश पर मंत्री विजय शाह के खिलाफ जांच अभी भी चल रही है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में 28 मई को मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने कैविएट दायर की थी। उनके अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने एसआइटी जांच पर सवाल उठाया था। उन्होंने बताया था कि एसआईटी ने शाह के बयान के वीडियो की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है।
वहीं विजय शाह ने अभी तक मंत्री पद से इस्तीफा भी नहीं दिया है। यह सवाल उठाने पर कोर्ट ने अलग से याचिका दायर करने कहा था। लिहाजा, जया ठाकुर ने नई याचिका दायर कर दी।
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