नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। आज से कानूनी कार्रवाई भारतीय न्याय संहित-बीएनएस के प्रावधानों के अनुसार होगी। नवीन संहिता में पीड़ित व्यक्ति पुलिस को आनलाइन एफआइआर कर सकेगा। वह किसी भी जगह से घटनास्थल से संबंधित पुलिस थाने में अपनी शिकायत पंजीबद्ध करा सकेंगे। लेकिन शिकायत के तीन दिन के अंदर उसे संबंधित थाने में उपस्थित होना होगा। शिकायत की प्रति पर उसका हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
जबलपुर रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक तुषारकांत विद्यार्थी ने बताया कि बीएनएस में पुलिस जांच को लेकर भी एक महत्वपूर्ण प्रविधान किया गया है। तलाशी और पंचनामा दो स्थानीय पंच के समक्ष होगा। यदि कार्रवाई में पंच पुलिस का सहयोग नहीं करेंगे या तलाशी में साथ चलने से मना करेंगे तो उन पर भी मामला पंजीबद्ध करने का अधिकार होगा।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43-3 में गंभीर वारदात में लिप्त आरोपित को हथकड़ी लगेगी। हत्या, बलात्कार, अभिरक्षा से फरार, आतंकवादी कृत्य, संगठित अपराध के मामले में अब आरोपित को पुलिस हथकड़ी लगा सकेगी। अभी तक गंभीर अपराध के आरोपित भी कुछ प्रावधानों के कारण हथकड़ी पहनने से बच जाते थे।
शराब पीकर हंगामा और छोटी चोरी के मामले में भारतीय न्याय संहिता-बीएनएस के अंतर्गत सामुदायिक सेवा के दंड का प्रावधान किया गया है। यदि पांच हजार रुपये कम मूल्य की चोरी का प्रथम बार दोष सिद्ध होने और चोरी की संपत्ति वापस करने पर सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर सफाई, पीड़ितों की सेवा जैसे दंड से दंडित होगा।
ऐसे छह अपराध को सामुदायिक सेवा के दंड के अंतर्गत रखा गया है। इसमें मानहानि, विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास, मृत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार एवं विधि विरुद्ध रुप से व्यापार का मामला सम्मिलित है। इन मामलों में सामुदायिक सेवा के दंड या उसके साथ ही कारावास एवं जुर्माना भी परिस्थिति के अनुसार किया जा सकेगा।
बीएनएस में 20 नए अपराध जोड़े गए है। इसमें चेनस्नैचिंग, आतकंवादी कृत्य, छोटे संगठित अपराधों के लिए धारा और दंड का प्रावधान किया गया है। नई संहिता के क्रियान्वयन के साथ ही आइपीसी 1860 की 19 धाराओं के अंतर्गत निहित मामले हटा दिए गए है।
आत्महत्या के प्रयास, प्रकृति विरुद्ध अपराध, खोटे बाट या माप का बनाना, बेचना, रखना या उसका कपटपूर्वक उपयोग एवं कूटकृत सिक्के का आयात और निर्यात पर धारा के मामले नए कानून में हट गए हैं। इसमें जारकर्म, रात्रौ गृह भेदन, भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण, ठगी भी सम्मिलित है।
आज से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो रही है। अब कानूनी कार्रवाई नई संहिता के अंनुसार होगी। नवीन संहिता के प्रावधानों को लेकर समस्त पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को जानकारी प्रदान की गई है। अब नई संहिता की धारा के अंतर्गत ही पुलिस थाने में मामले पंजीबद्ध होंगे। सोमवार को आम लोगों जागरुक करने के लिए रेंज में प्रत्येक थाने में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए है। नवीन संहिता एक निष्पक्ष, आधुनिक और न्यायपूर्ण कानूनी ढांचें की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।और उससे संबंधित धारा से समस्त पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को अवगत कराया गया है।
- तुषारकांत विद्यार्थी, डीआइजी, जबलपुर रेंज
पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। सोमवार से लागू हो रहे बीएनएस, बीएनएसएस एवं बीएसए 2023 के सम्बंध में प्रशिक्षित एवं शंकाओं का समाधान किया गया। इसके सफल क्रियान्वयन हेतु पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में पुलिस के अधिकारी व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। एएसपी नगर सोनाक्षी सक्सेना, एएसपी अपराध अपराध समर वर्मा, एएसपी यातायात प्रदीप कुमार शेंडे, एएसपी ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा व ग्रामीण सोनाली दुबे उपस्थित थी।