Passport Renewal: नाबालिग के पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए माता-पिता दोनों की सहमति आवश्यक नहीं, मप्र हाई कोर्ट का फैसला
यह मामला फिल्म अभिनेता नीतीश भारद्वाज से जुड़ा है। उनकी पत्नी मध्य प्रदेश में आईएएस अफसर हैं। दोनों के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा है। दोनों की जुड़वा नाबालिग बेटियां हैं, जो भोपाल में मां के साथ रहती हैं। बेटियों का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सम्मान होना है, इसलिए इंग्लैंड जाने के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण का आवेदन किया था।
Publish Date: Thu, 16 Jan 2025 07:30:39 AM (IST)
Updated Date: Thu, 16 Jan 2025 11:54:32 AM (IST)
जबलपुर हाई कोर्ट में नीतीश भारद्वाज ने खुद रखा अपना पक्ष।HighLights
- नीतीश भारद्वाज ने ली बेटियों के पासपोर्ट नवीनीकरण पर आपत्ति
- न्यायमूर्ति विनय सराफ की एकलपीठ के समक्ष हुआ अहम सुनवाई
- कोर्ट ने भोपाल पासपोर्ट प्राधिकरण को दिया नवीनीकरण का आदेश
नईदुनिया, जबलपुर। फिल्म अभिनेता नीतीश भारद्वाज की जुड़वा नाबालिग बेटियों के पासपोर्ट नवीनीकरण से जुड़े मामले की सुनवाई में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए माता-पिता दोनों की सहमति आवश्यक नहीं है। किसी एक की सहमति ही पर्याप्त आधार है।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश को इस तर्क से निरूपित किया कि विदेश यात्रा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
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नीतीश भारद्वाज का आईएएस पत्नी से चल रहा विवाद
- अभिनेता नीतीश भारद्वाज और मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी उनकी पत्नी स्मिता भारद्वाज के बीच पारिवारिक विवाद काफी समय से चल रहा है। उनकी जुड़वा नाबालिग बेटियां भोपाल में मां के साथ रहती हैं।
- दोनों बेटियों को एक बुक लांच में इंग्लैंड जाना है, जहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनका सम्मान होना है। 16 जनवरी को उनके पासपोर्ट की अवधि खत्म हो रही है, इसलिए भोपाल पासपोर्ट कार्यालय में नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया था।
पासपोर्ट नियमों के अनुसार, आवेदनकर्ता के नाबालिग होने की स्थिति में माता-पिता दोनों की लिखित सहमति प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन अभिनेता नीतीश ने बेटियों के पासपोर्ट नवीनीकरण पर सहमति देने से इन्कार कर दिया था।
नतीजतन, पासपोर्ट अधिकारी ने पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं किया। इसके खिलाफ बेटियों की मां स्मिता ने हाईकोर्ट की जबलपुर स्थित मुख्य पीठ में याचिका दायर की। इसमें नवीनीकरण के लिए आदेश जारी करने की मांग की गई। ![naidunia_image]()
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नीतीश भारद्वाज ने खुद रखा अपना पक्ष
न्यायमूर्ति विनय सराफ की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान उपस्थित नीतीश भारद्वाज ने अपना पक्ष स्वयं रखते हुए पासपोर्ट नवीनीकरण की मांग निरस्त करने पर बल दिया।
उन्होंने याचिका के पक्ष में स्मिता भारद्वाज की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों को नकली बताते हुए जांच कराने की मांग भी की, लेकिन न्यायालय ने इससे इन्कार करते हुए स्पष्ट किया कि चूंकि विदेश यात्रा का एक मौलिक अधिकार है इसलिए पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए माता-पिता दोनों की ही सहमति की आवश्यकता नहीं है।
इसके साथ ही न्यायालय ने भोपाल के पासपोर्ट प्राधिकरण को निर्देश दिए कि वह प्रकरण में पासपोर्ट का नवीनीकरण करे।
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