मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल ने उज्जैन के पांच वकीलों की सनद निलंबित की, आपराधिक प्रवृत्ति के आधार पर निर्णय
इन पांचों पर उज्जैन निवासी घनश्याम पटेल पर हमला करने का आरोप लगा था। इसे लेकर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश, इंदौर ने पांचों का दोष सिद्ध पाकर सजा सुना दी थी। इसके बाद स्टेट बार ने गंभीर अपराधिक प्रकरण मानते हुए कार्रवाई की है।
Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 09:12:52 PM (IST)
Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 09:16:06 PM (IST)
मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद।HighLights
- आपराधिक प्रवृत्ति के आधार पर सख्ती।
- इंदाैर की एक अदालत ने सुनाई थी सजा।
- विधि व्यवसाय करने हेतु पात्र नहीं रहेंगे।
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। एमपी स्टेट बार काउंसिल ने आपराधिक प्रवृत्ति के वकीलों के विरुद्ध सख्ती बरती है। इसके अंतर्गत अदालत से सात-सात वर्ष की सजा पाने वाले उज्जैन के पांच वकीलों धर्मेन्द्र कुमार शर्मा, शैलेन्द्र कुमार शर्मा, सुरेन्द्र कुमार शर्मा, भावेन्द्र शर्मा व पुरषोत्तम राय उज्जैन की सनद निलंबित कर दी।
इन पांचों पर उज्जैन निवासी घनश्याम पटेल पर हमला करने का आरोप लगा था। इसे लेकर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश, इंदौर ने पांचों का दोष सिद्ध पाकर सजा सुना दी थी।
इसके बाद स्टेट बार ने गंभीर अपराधिक प्रकरण मानते हुए कार्रवाई की है। स्टेट बार चेयरमैन राधेलाल गुप्ता व वाइस चेयरमैन आरके सिंह सैनी ने साफ किया कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 के अंतर्गत पांचों अधिवक्ताओं की सनद आगामी आदेश तक के लिए निलंबित की गई है।
लिहाजा, अब वे किसी भी न्यायालय के समक्ष विधि व्यवसाय करने हेतु पात्र नहीं रहेंगे। सैनी ने कहा कि सजायाफ्ता अधिवक्ताओं के विरूद्ध इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।