नईदुनिया, जबलपुर (Jabalpur News)। एमपी के जबलपुर की विधवा महिला दोबारा विवाह के नाम पर ठगी गई। दरअसल, महिला ने दोबारा विवाह के लिए ऑनलाइन मैरिज बेवसाइट पर एक प्रोफाइल बनाई थी। एक दिन विनय राजपूत का संदेश आया कि वह शादी करना चाहता है। विनय की प्रोफाइल में फिरदौस और प्रखर सिंह नाम से भी आईडी दर्ज है। विनय ने अपने को बैंक का बड़ा अधिकारी बताया।
विनय जबलपुर आया और अपने रिश्तेदारों से मिलवाने का बोलकर मुंबई ले गया। विनय महिला को कुछ दिनों तक घुमाता रहा। फिर सूरत ले गया। सूरत में होटल का कमरा किराए पर लिया और महिला से बोला- जेवरात होटल के लॉकर में रखवा देते हैं। सुबह दूसरे दिन विनय महिला को ब्यूटी पार्लर छोड़ गया। अपनी बहन से मिलवाने की बातकर चला गया।
विनय महिला के जेवर व अन्य जरूरी सामान ले गया। महिला देर शाम तक विनय का ब्यूटी पार्लर में ही इंतजार करती रही। मायूस होकर महिला वापस होटल आई और जबलपुर के लिए तैयार हुई। होटल के लाकर से जेवर लेने पहुंची तो लाकर खाली देखकर होश फाख्ता हो गए।महिला ने बताया कि उसके साथ 8 लाख की ठगी हुई है।
महिला ने सूरत पुलिस से शिकायत करने के बाद फेसबुक के जरिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और संपूर्ण महाराष्ट्र की गुलाबी गैंग कमांडर पूर्णिमा वर्मा से मदद मांगी, जिसके बाद सुरक्षित जबलपुर पहुंच पाई। जबलपुर आने के बाद इसकी सूचना जबलपुर पुलिस को दी।
जबलपुर पहुंची गुलाबी गैंग की पूर्णिमा वर्मा ने जबलपुर पुलिस अधीक्षक को हटाने की मांग कर कहा कि नए कानून के तहत वाट्सएप पर शिकायत भेजने के बाद भी इस मामले में अब तक पीड़िता की इंसाफ दिलाने की कोशिश क्यों नहीं की।
भारतीय नागरिक न्याय संहिता 2023 में धारा 173 में कोई भी पीड़ित अपनी शिकायत व्हाट्सएप या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए संबंधित पुलिस अधिकारी कर सकता है।
शिकायत दर्ज करने के लिए, कोई भी उपयोगकर्ता वॉट्सएप पर हेल्पलाइन नंबर 8800001915 पर संदेश भेज सकता है। शिकायत दर्ज करने के अलावा, उपभोक्ता अपनी शिकायतों की स्थिति की जांच करने और सामान्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए चैटबॉट का उपयोग कर सकता है।
154 को 173 के रूप में दर्ज है और जिस पर पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई करती है। अगर संबंधित अधिकारी तीन दिनों में कार्रवाई नहीं करेगी तो पुलिस अधीक्षक संज्ञान लेंगे। अगर चार दिन बीतने के बाद भी कुछ नहीं होता तो वह कानून का उल्लंघन है।