त्विषा शर्मा मौत मामला : पूर्व जज गिरिबाला की जमानत पर फैसला सुरक्षित, बचाव पक्ष ने सीबीआई की चार्जशीट के 40 बिंदुओं पर दिया जवाब
त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपित सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत पर सोमवार को हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई पूरी हो गई।
Publish Date: Mon, 26 Oct 2026 05:50:16 PM (IST)Updated Date: Mon, 26 Oct 2026 05:55:59 PM (IST)
HighLights
- गिरिबाला की नियमित जमानत पर हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई पूरी
- दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
- सुप्रीम कोर्ट ने ने भोपाल में चल रहे ट्रायल पर अगले आदेश तक रोक लगाई है
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपित सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत पर सोमवार को हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई पूरी हो गई। गिरिबाला सिंह के अधिवक्ताओं ने सीबीआई की चार्जशीट में शामिल बिंदुओं पर अपना जवाब प्रस्तुत किया। सीबीआई और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
चार्जशीट के 40 बिंदुओं पर बचाव पक्ष का जवाब
26 अक्टूबर को जमानत याचिका अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह के वकीलों ने सीबीआई के आरोपों से संबंधित 40 बिंदुओं पर अपना पक्ष रखा। इसके बाद सीबीआई की ओर से भी दलीलें प्रस्तुत की गईं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर लगाई है रोक
त्विषा शर्मा की 12 मई 2026 को भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मामले में गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह आरोपित हैं। मृतका के पिता ने मामले को भोपाल से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
शीर्ष अदालत ने भोपाल में चल रहे ट्रायल पर अगले आदेश तक रोक लगाई है। अब गिरिबाला सिंह की जमानत पर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है।