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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 11, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Jhabua News: 500 रुपये की रिश्वत लेने पर मिला चार वर्ष का कारावास, लगाया अर्थदंड

एडीपीओ सूरज बैरागी ने बताया कि 27 जून 2014 को अमरगढ़ निवासी रेशमा पति मंसूर अहमद ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत की थी कि जनपद पंचायत पेटलावद क...और पढ़ें

By Paras PandeyEdited By: Paras Pandey
Publish Date: Sun, 11 Aug 2024 05:31:07 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Aug 2024 05:31:07 PM (IST)
Jhabua News: 500 रुपये की रिश्वत लेने पर मिला चार वर्ष का कारावास, लगाया अर्थदंड
रिश्वत लेना महंगा पड़ गया

HighLights

  1. 500 रुपये की रिश्वत लेना महंगा
  2. हो गई 4 साल के कारावास की सजा
  3. शिकायत लोकायुक्त इंदौर कर दी गई थी

नईदुनिया प्रतिनिधि, झाबुआ। जिले की एक महिला से समग्री आईडी बनाने के बदले पेटलावद जनपद कार्यालय के एक बाबू को 500 रुपये रिश्वत लेना महंगा पड़ गया। महिला द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत लोकायुक्त इंदौर कर दी गई थी। शिकायत के बाद बाबू को 500 रुपये रिश्वत लेते लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथ धर दबोचा। कसूरवार पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश झाबुआ द्वारा बाबू को चार वर्ष का सश्रम का कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड लगाया गया।

एडीपीओ सूरज बैरागी ने बताया कि 27 जून 2014 को अमरगढ़ निवासी रेशमा पति मंसूर अहमद ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत की थी कि जनपद पंचायत पेटलावद के स्थापना शाखा बाबू रमेश वाद्य के द्वारा समग्र आईडी बनाने के लिए 500 रुपये रिश्वत मांगी जा रही है। शिकायत मिलते ही लोकायुक्त टीम द्वारा रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई गई थी। रिश्वत लेने को लेकर फोन पर चर्चा की वॉइस रिकॉर्डिंग भी की गई। 28 जून को रेशमा को पेटलावद जनपद पंचायत बुलाया गया।


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लोकायुक्त की टीम भी मौके पर थी

जैसे ही समग्र आईडी बनवाने को लेकर बाबू वाद्य को रिश्वत दी गई। वैसे ही लोकायुक्त टीम द्वारा रंगे हाथ पकड़ लिया गया। पंचनामा कार्रवाई के बाद झाबुआ न्यायालय में मामला पेश किया गया। नौ अभियोजन साक्षीगण के कथन न्यायालय में करवाए गए।

लिखित तर्क प्रस्तुत करते हुए अपना मामला सिद्ध किया गया

विशेष न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा द्वारा आरोपित रमेश वाद्य को कसूरवार मानते हुए उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में चार वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन जिला लोकअभियोजन अधिकारी महेश पटेल व राजेंद्रपालसिंह अलावा द्वारा किया गया।