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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 25, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

गेहूं उपार्जन के लिये पांच फरवरी से किसान पंजीयन

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2022-23 के लिये गेहूं उपार्जन के लिये किसान पंजीयन कार्य 5 फरवरी 2022 से 5 मार्च 2022 तक प्रातः 7 बजे ...और पढ़ें

By Nai Dunia News NetworkEdited By: Nai Dunia News Network
Publish Date: Tue, 25 Jan 2022 08:50:50 PM (IST)Updated Date: Tue, 25 Jan 2022 08:50:50 PM (IST)
गेहूं उपार्जन के लिये पांच फरवरी से किसान पंजीयन

कटनी। नईदुनिया प्रतिनिधि

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2022-23 के लिये गेहूं उपार्जन के लिये किसान पंजीयन कार्य 5 फरवरी 2022 से 5 मार्च 2022 तक प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक समस्त कार्य दिवसों में रविवार एवं शासकीय अवकाश को छोड़कर किया जायेगा। किसानों की सुविधा के लिये पंजीयन एवं उपार्जन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। जिससे किसानों को पंजीयन केन्द्रों में लाईन लगाकर पंजीयन कराने में हो रही परेशानी से बचा जा सकता है। उपार्जन के लिये किसान निर्धारित स्थानों पर अपना पंजीयन करा सकते हैं।

कृषक स्वयं के मोबाईल अथवा कम्प्यूटर से पंजीयन के लिये निर्धारित लिंक पर जा कर अपना पंजीयन कर सकेंगे। इसके साथ ही ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र, जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र, तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र, पूर्व वर्षों की भांति सहकारी समिति एसएचजी, एफपीओ, एफपीसी द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर भी निश्शुल्क पंजीयन कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था जिस पर 50 रुपये की राशि देय होगी, किसान भाई अपना पंजीयन करा सकते हैं। इनमें एमपी आनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र तथा निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर भी पंजीयन कराया जा सकता है।


उपार्जन के लिये कृषक को भूमि संबंधित दस्तावेज, आधार कार्ड एवं अन्य फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराना होगा। सिकमी बटाईदार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एसएचजी, एफपीओ, एफपीसी स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्रों पर ही उपलब्ध रहेगी। पंजीयन कराने एवं फसल बेचने के लिये आधार नंबर वेरीफिकेशन अनिवार्य होगा। वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमेट्रिक डिवाईस से किया जा सकेगा। किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा, जबकि भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। भू-अभिलेख एवं आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से ही किया जा सकेगा। सत्यापन होने के उपरांत ही पंजीयन मान्य होगा। नवीन पंजीयन व्यवस्था में यह आवश्यक होगा कि सान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाइल नंबर को लिंक कराकर अपडेट रखें।

उपार्जन प्रक्रिया कराने के निर्देश : रवि विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिये किसान पंजीयन एवं उपार्जन प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने इस संबंध में सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला प्रबंधक एमपी स्टेट सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला प्रबंधन एमपी स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन, शाखा प्रबंधक एमपी वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन, नोडल अधिकारी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित को जारी दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित समय सीमा में किसान पंजीयन का संपादन कराया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।