
नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। कटनी जिले में लूट के बाद चूना भट्टे के कैशियर की हत्या कर उसे जलते भट्ठे में फेंकने के डेढ़ साल पुरानी घटना में सत्र न्यायालय ने मंगलवार को पांच आरोपितों को दोषी करार देते हुए उन्हें सश्रम आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।
मृतक समनू प्रसाद विश्वकर्मा कछगवां में सिमको कंपनी के चूने भट्ठे में कैशियर थे और कंपनी के एक कमरे में रहते थे। 20 जून 2024 को छुट्टी होने के बाद भी वह घर नहीं पहुंचे। खोजबीन की गई तो उनका शव भट्ठे में पड़ा दिखा और धुआं निकल रहा था।
पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से भट्ठे की आग को ठंडा कराते हुए अधजला शव बाहर निकाला था। कुठला पुलिस ने आशीष सिंह गोंड, विनोद सिंह गोंड, रंजीत उर्फ गोलू सिंह गोंड, समन सिंह गोंड और उनका सहयोग करने पर बृजरानी सिंह गोंड को गिरफ्तार किया।
आरोपितों ने कमरे में घुसकर एक लाख रुपये चुराए और समनू के जागने पर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपितों से 60 हजार रुपये जब्त भी किए थे। नवम अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। न्यायाधीश ने आरोप सिद्ध होने पर दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।