कटनी (नईदुनिया प्रतिनिधि)। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जिला पंचायत सभागार में परिचर्चा का आयोजन किया गया। विषय विशेषज्ञों ने नागरिकों को उनके अधिकार व उत्तरदायित्वों की जानकारी दी और उपभोक्ता के मूलमंत्र भी बताए गए। विशेषज्ञों ने बताया कि खरीदी गई वस्तु की सेवा की गुणवत्ता, मात्रा व कीमत की जानकारी रखें ताकि आपके साथ धोखा न हो। इसके अलावा अन्य अधिकारों के विषय में भी विस्तार से बताया गया।
विशेषज्ञों ने बताया कि प्रत्येक उपभोक्ता को सुरक्षा का अधिकार, चयन करने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने, सुने जाने और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता कोई भी समान व सेवा खरीदी पर बिल अवश्य प्राप्त करे। साथ ही जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता फोरम व राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ता किस तरह से शिकायत कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी कार्यक्रम के दौरान दी गई। विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियानों के संबंध में भी उपभोक्ताओं को जानकारी दी गई। साथ ही वे अपनी शिकायत किन स्थितियों में कर सकते हैं। शिकायत कौन कर सकता है और उपभोक्ता को उपलब्ध राहत के विषय में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान जिले के महिला स्व सहायता समूहों द्वारा अपने उत्पादों से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए। आयोजन इंद्रजीत गौतम, सदस्य जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जिला कटनी के मुख्य आतिथ्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जिला कटनी द्वारा किया गया। खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग, नापतौल, भारतीय जीवन बीमा निगम, स्टार हेल्थ इन्श्योरेंस, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन, सहकारिता, कृषि एवं किसान कल्याण विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन विभाग तथा अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन तथा गणमान्य नागरिकों की सक्रिय सहभागिता रही। परिचर्चा में नकली किराना सामग्री, खाद-बीज को परखने और सही गुणवत्ता की पहचान किया जाना पाया गया। बीमा क्षेत्र में हेल्थ इन्श्योरेंस, लाइफ इन्श्योरेंस के क्लेम प्राप्त करने में संभावित रुकावट एवं उसके निराकरण के सम्बन्ध में विस्तृत प्रकाश डाला गया। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रशासनिक अधिकारी के.एल. पटेल एवं स्टार हेल्थ इन्श्योरेंस के शाखा प्रबंधक माधवेन्द्र सिंह गौतम के द्वारा बीमा क्षेत्र की बारिकियों से अवगत कराया गया। उपभोक्ता खुशी डुडानी के द्वारा ई-कॉमर्स कम्पनी द्वारा की गई धोखाधड़ी के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत प्राप्त न्याय तथा उसमें अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के सहयोग के संबंध में अपने अनुभव साझा किये।