नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। कब्रिस्तान में शवों के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। बुधवार दोपहर 12 बजे पुलिस कंट्रोल रुम में उक्त मामले के संबंध में एसपी मनोज कुमार राय ने प्रेसवार्ता की। एसपी ने बताया कि आरोपित अय्युब खान पहले अपनी दो पत्नियों की हत्या कर चुका है।
एक में वह आजीवन कारावास की सजा काट चुका है। सजा काटने के बाद उसने तीन बार कब्रिस्तान में शवों के साथ छेड़छाड़ की।छेड़छाड़ करने के लिए वह अमावस्या का दिन चुनता था, जिससे लोगों में भम्र रहे कि तांत्रिक क्रिया करने के लिए किसी हिंदू ने घटना कारित की है।
पुलिस के अनुसार खंड़वा में 19 मई व 21 सितंबर को बड़ा कब्रिस्तान थाना कोतवाली में 17 मई को थाना मोघट रोड के ग्राम सिहाड़ा में रात्रि के समय अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कब्र की मिट्टी व फर्सी हटाकर सिर व पैर की ओर से शव को निकालकर कब्र के साथ अनैतिक रूप से छेड़छाड़ कर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। जिस पर तीन अलग-अलग अपराध धारा 301 अज्ञात आरोपित के विरुद्ध कायम कर घटना दिनांक से थाना कोतवाली एवं थाना मोघट रोड की टीम के द्वारा आरोपित की तलाश की जा रही थी।
इस घटना को लेकर मुस्लिम समुदाय में काफी नाराजगी थी। घटना घटित करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की जा रही थी। एसपी मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं एएसपी (शहर) महेंद्र तारणेकर, सीएसपी अभिनव कुमार बारंगे के मार्गदर्शन में कोतवाली टीआइ अशोक सिंह चौहान के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा शहर एवं कब्रिस्तान में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा गया।मुखबिर की सूचना पर 50 वर्षीय आरोपित अय्युब खान पुत्र ईस्माईल खान निवासी ग्राम मुंदवाड़ा थाना जावर को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के अनुसार आरोपित अमावस्या के दिन के समय कब्रिस्तान की रैकी कर हाल ही में दफनाई गई कब्र को चिह्नित कर रात के समय कब्रिस्तान में आकर उन्हीं कब्र की मिट्टी को हाथ से खोदकर कब्र के अंदर के शव को तांत्रिक क्रिया करने के लिए यह अपराध करता था।
आरोपित ने कबूल किया कि उसने पूर्व में 19 मई को थाना कोतवाली के बड़े कब्रिस्तान में तथा सिहाड़ा में भी कब्र को खोदा था, शव के साथ छेड़छाड़ की थी। आरोपित अमावस्या का दिन इसलिए चुनता था, जिससे लोगों को भ्रम हो कि कोई हिन्दू तांत्रिक ने यह किया ह।
पुलिस के अनुसार आरोपित पूर्व में चोरी एवं हत्या जैसे जघन्य अपराध कर चुका है।आरोपित ग्राम मुंदवाड़ा थाना जावर का रहने वाला है। जहां गांव के लोग उसे उसके कृत्यों के कारण शैतान कहते है।आरोपित पूर्व में अपनी दो पत्नियों की हत्या कर चुका है।पत्नी की हत्या के मामले में आरोपित 15 मई 25 को आजीवन कारावास की सजा काट कर केंद्रिय जेल इंदौर से रिहा हुआ था।