नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वाह। सड़क हादसे में अपने एकलौते कमाने वाले सदस्य को खोने के बाद न्याय की उम्मीद लगाए बैठे परिवार को बड़ी राहत मिली है। बड़वाह प्रथम सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT Court) ने हाल ही में एक मामले में दुर्घटना पीड़ित परिवार को 42,25,550 रुपये (ब्याज सहित) की मुआवजा राशि मंजूर की है और बीमा कंपनी को भुगतान के निर्देश दिए हैं।
यह घटना ग्राम मर्दाना निवासी अर्जुन भालसे के साथ हुई थी, जो अपनी मोटरसाइकिल से बेड़ियां-कसरावद मार्ग पर यात्रा कर रहा था। इसी दौरान रात में सामने से आ रही एक अन्य बाइक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए अर्जुन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में अर्जुन गंभीर रूप से घायल हुआ और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टक्कर मारने वाले वाहन को जब्त कर लिया।
दुर्घटना के बाद मृतक अर्जुन की पत्नी, दो पुत्रियां, माता और पिता ने मुआवजा पाने के लिए बड़वाह न्यायालय में क्लेम याचिका दाखिल की। उन्हें एडवोकेट महेंद्र सिंह अमई और टी.आर. राठौर ने प्रतिनिधित्व किया।
न्यायालय ने दुर्घटना के सभी तथ्यों, मृतक की आय, पारिवारिक जिम्मेदारियों और सबूतों का अध्ययन कर यह निर्णय सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह हादसा दूसरी बाइक चालक की लापरवाही के कारण हुआ, इसलिए अर्जुन के परिजनों को बीमा कंपनी से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।
इस पूरे घटनाक्रम में एक मार्मिक पहलू यह भी रहा कि अर्जुन की पत्नी उस समय गर्भवती थी। क्लेम प्रकरण की सुनवाई के दौरान ही पुत्री ‘निवी’ का जन्म हुआ। कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए नवजात निवी को भी विरासत में अधिकार प्राप्त उत्तराधिकारी के रूप में शामिल किया और उसे भी मुआवजा राशि में हिस्सा दिया।
क्लेम याचिका में दुर्घटनाकारी बाइक के चालक, मालिक और बीमा कंपनी को पक्षकार बनाया गया था। कोर्ट ने तीनों को उत्तरदायी मानते हुए आदेश जारी किया कि 42 रुपये लाख से अधिक की क्षतिपूर्ति राशि तत्काल प्रभाव से अर्जुन के परिवार को दी जाए।