-मंडला के प्रथमेश पेट्रोलियम के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम का फैसला

मंडला(ब्यूरो)। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक पेट्रोल पंप संचालक को ट्रांसपोर्टर से 51.50 रुपए अधिक लेने के मामले में 5000 रुपए चुकाने के आदेश दिए हैं। मामला 2014 का है। पीड़ित का आरोप था कि पेट्रोल पंप से उसने ट्रक में डीजल डलवाया था। उस रात डीजल के दाम 2.40 रुपए प्रति लीटर कम हो गए थे। इसके बावजूद पंप के कर्मचारियों ने उससे पुराने दर पर पैसे लिए।

यह है मामलाः

डिंडौरी जिले के गाड़ासरई निवासी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी वीरेंद्र कुमार साहू ने अपने ट्रक में मंडला स्थित आशीष जायसवाल के पेट्रोल पंप से 17 दिसंबर 2014 को 1500 रुपए का डीजल लिया था।

उस समय डीजल का रेट 56.94 रुपए था लेकिन जायसवाल के पेट्रोल पंप से 58.98 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से डीजल दिया गया। यह बाजार मूल्य से 2.4 रुपए प्रति लीटर अधिक था।

वीरेंद्र कमार ने इसकी शिकायत कलेक्टर मंडला और खाद्य विभाग से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर उन्होंने 1500 रुपए के डीजल पर पंप द्वारा ली गई ज्यादा राशि 51.50 रुपए मय ब्याज सहित दिलाने के लिए उपभोक्ता फोरम में मुकदमा दर्ज कराया।

पेट्रोल पंप संचालक का तर्कः

पेट्रोल पंप संचालक आशीष जायसवाल ने कहा कि वे 17 दिसंबर की रात पिता को लेकर मेडिकल चेकअप के लिए गए थे। सुबह उन्हें भाव में परिवर्तन की जानकारी मिली तो उन्होंने कर्मचारियों को बिक्री बंद कर नए भाव के अनुसार बिक्री करने के निर्देश दिए थे। भूलवश यह राशि वसूल की गई है। वह मय ब्याज सहित लौटाने को तैयार हैं। इस मामले में उनका पेट्रोल पंप 15 दिनों के लिए पहले ही बंद कराया जा चुका है।

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