मंदसौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले में कोरोना की दूसरी लहर की गति काफी तेज है। अभी तक छह दिनों में 65 मरीज मिल चुके हैं। बुधवार को भी जिले में 13 कोरोना पाजिटिव मिले थे। इससे तीन दिन पहले तक क्रमशः 7, 13, 12 मरीज मिल चुके हैं। मार्च के 17 दिनों में कुल 147 मरीज मिल चुके हैं जो पूरे फरवरी में मिले 101 मरीजों से कहीं ज्यादा हो गए हैं। सब्जी मंडी में भी सब्जी के साथ कोरोना मुफ्त देने की पूरी तैयारी है। हालांकि बीमारी फैलने का कारण स्वयं लोग ही हैं जो बेवजह बाजारों में भीड़ बढ़ा रहे हैं। इधर नईदुनिया द्वारा लगातार खबरें प्रकाशित करने के बाद गुरुवार को नपा और पुलिसकर्मी बाजार में उतरे और बिना मास्कर वाले लोगों के चालान भी बनाए। जिले में एक्टिव मरीज 75 तक पहुंच गए हैं और अभी तक कुल 3042 मरीज मिल चुके हैं।
गुरुवार दोपहर बाद से शाम तक शहर की सभी प्रमुख सब्जी मंडियों में नईदुनिया टीम घूमी तो यहां की स्थिति कोरोना फैलाने वाले कोविड-19 वायरस के लिए काफी आसान थी। सब्जी बेचने वालों से लेकर खरीदने वालों तक कोई भी पालन करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। मास्क ही नहीं पहना था तो फिर शारीरिक दूरी का क्या खयाल रखेंगे। लोगों की लापरवाहियों व कोविड-19 के सुरक्षा उपायों को अपनाने से बचने के कारण ही वायरस फिर तेजी से संक्रमण फैला रहा है। अब मार्च में कोरोना विस्फोट जैसी स्थिति बन रही है। इस सप्ताह में रविवार को 12 मरीज, सोमवार को 13 औरमंगलवार को 7, बुधवार को 13 मरीजों की रिपोर्ट पाजिटिव मिली है जबकि शनिवार को भी 11 मरीज मिले थे। पहले यह औसत एक से दो मरीज प्रतिदिन तक था जो अब 10 के आसपास आ गया है। मार्च में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी से लग रहा है कि सितंबर 20 की स्थिति फिर से नहीं बन जाए। 31 जनवरी को जिले में 2797 मरीज थे जो 28 फरवरी तक 2898 हो गए थे। और अब 3042 हो गए हैं। फरवरी में कुल 101 मरीज मिले थे और अब मार्च के 17 दिनों में लोगों की लापरवाही व कोरोना नियमों का पालन नहीं करने के कारण कुल 147 मरीज मिल चुके हैं। इनमें 120 के लगभग तो मंदसौर शहर के ही हैं।
जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
मंदसौर। कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव को लेकर एडीएम एनएस राजावत ने एक बार फिर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। एडीएम ने बताया कि मंदसौर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस तथा नगर पालिका, नगर परिषद के वाहनों से शारीरिक दूरी बनाए रखने, मास्क लगाने तथा रोको-टोको अभियान संबंधी जन जागरण की सूचना लगातार प्रसारित की जाए। महाराष्ट्र से आने-जाने वाले ट्रकों, अन्य वाहनों के यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से की जाए। महाराष्ट्र से आए समस्त यात्रियों को सात दिन के लिए क्वारंटाइन करने की सलाह दी जाए। दुकानदार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रबंधक गोले बनाकर शारीरिक दूरी का पालन कराएं। दुकानों, प्रतिष्ठानों में आने वाले लोगों के लिए मास्क का इस्तेमाल सुनिश्चित कराया जाए। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भादंसं की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।