मुरैना नगर निगम आयुक्त पर हाईकोर्ट ने लगाया 5 हजार का जुर्माना, समय सीमा में काम न करने पर हुई कार्रवाई
हाई कोर्ट ने निगम आयुक्त को पूरे दस्तावेज के साथ कोर्ट में उपस्थित रहने को भी कहा है।
Publish Date: Mon, 02 Nov 2026 01:17:26 PM (IST)Updated Date: Mon, 02 Nov 2026 01:18:02 PM (IST)
HighLights
- अतिक्रमण और जलभराव से परेशान था पीड़ित
- कोर्ट में गलत जानकारी देना पड़ा भारी
- मंगलवार को दस्तावेजों के साथ पेश होने के निर्देश
नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। ग्वालियर हाईकोर्ट ने मुरैना के नगर निगम आयुक्त सत्येंद्र धाकरे पर 5000 रुपये का जुर्माना ठोका है। कोर्ट ने जुर्माने की यह कार्रवाई, न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा में काम नहीं करने और न्यायालय को गलत जानकारी देने के विरोध में की है।
राजेश के बार-बार आवेदन के बाद नहीं हुई सुनवाई
गणेशपुरा में कल्लू की चक्की के पास रहने वाले राजेश सिंह सिकरवार के घर के पास एक प्रभावशाली ने मुख्य सड़क के कुछ हिस्से व नाली पर अतिक्रमण कर चबूतरा बना लिया।
इससे राजेश सिकरवार के घर के बाहर की नाली के पानी की निकासी बंद हो गई। बार-बार आवेदन के बाद नगर निगम में सुनवाई नहीं हुई। राजेश सिकरवार ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी।
पिछले महीने हाईकोर्ट ने नगर निगम को अतिक्रमण हटाने व पानी निकासी के इंतजाम के आदेश दिए। लेकिन निगम प्रशासन ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा कोर्ट में लिखकर दे दिया, कि अतिक्रमण हटाकर पानी निकासी कर दी है।
इसके खिलाफ शिकायतकर्ता ने पुन: कोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने जांच में नगर निगम प्रशासन की गंभीर लापरवाही व कोर्ट के आदेश की अवहेलना पाया, इसीलिए हाईकोर्ट ने निगम आयुक्त पर 5000 रुपये का जुर्माना किया है। हाईकोर्ट में इसे लेकर कल यानी मंगलवार 3 नवंबर को फिर सुनवाई होनी है। कोर्ट ने निगम आयुक्त को पूरे दस्तावेज के साथ कोर्ट में उपस्थित रहने को भी कहा है।