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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 05, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Neemuch News: महिला यात्री के साथ अश्लील हरकत, आरोपित बस चालक को तीन वर्ष का कारावास

Neemuch News: सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पारस मित्तल ने बताया कि घटना 29 मार्च 2018 की है।

By Hemant Kumar UpadhyayEdited By: Hemant Kumar Upadhyay
Publish Date: Tue, 05 Dec 2023 05:44:03 PM (IST)Updated Date: Tue, 05 Dec 2023 05:44:03 PM (IST)
Neemuch News:  महिला यात्री के साथ अश्लील हरकत, आरोपित बस चालक को तीन वर्ष का कारावास

Neemuch News: नईदुनिया प्रत‍िन‍िधि‍, नीमच। न्यायालय ने बस में महिला यात्री के साथ अश्लील हरकत करने वाले बस चालक को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पारस मित्तल ने बताया कि 29 मार्च 2018 को पीड़िता अपनी बहन के साथ बस क्रमांक एमपी-41-पी-7111 से अजमेर से इंदौर जा रही थी।

बस निम्बाहेड़ा से आगे ग्राम ज्ञानोदय महाविद्यालय के पास पहुंचने पर 29-30 मार्च की रात्रि लगभग दो बजे पीड़िता बस में अपनी बहन के साथ स्लीपर कोच सीट पर लेटी हुई थी। वहीं बस का द्वितीय चालक आरोपित बस की लाबी में लेटा हुआ था।

पीड़िता सो रही थी, तभी अचानक उसे आभास हुआ कि कोई उसके शरीर के साथ हरकत कर रहा है। इस पर उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि लाबी में लेटा हुआ आरोपित चालक बुरी नीयत से पीड़िता के शरीर पर हाथ लगा रहा था।


इस पर पीड़िता एकदम चिल्लाई तो आरोपित डरकर लाबी में भागा। पीड़िता के चिल्लाने पर बहन एवं अन्य यात्री जाग गए और उन्होंने आरोपित को पकड़कर उसका नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम मोहम्मद अय्यूब कुरैशी पुत्र मो. इशाक कुरैशी निवासी आजाद नगर इंदौर का होना बताया।

पीड़िता एवं अन्य यात्रियों द्वारा पुलिस को सूचना देने पर पुलिस आरोपित बस चालक को पीड़िता एवं बस सहित कैंट थाने पर लेकर पहुंची, जहां प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।

अपराध की गंभीरता को देखते हुए शासन द्वारा इस प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिह्नित किया गया, जहां डा. रेखा मरकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने महिला बस यात्री के साथ यात्रा के दौरान बुरी नीयत से महिला यात्री से अश्लील हरकत करने वाले आरोपित 60 वर्षीय मोहम्मद अय्यूब को तीन वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।