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पन्ना मे अवैध खनन पर क्रशर संचालक पर 1.24 अरब रुपये का जुर्माना लगाया

पन्ना में डायमंड स्टोन क्रशर के संचालक श्रीकांत दीक्षित पर 1.24 अरब रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अवैध खनन और रायल्टी चोरी के मामले में कलेक्टर न्या...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 12:18:30 PM (IST)Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 12:26:34 PM (IST)
पन्ना मे अवैध खनन पर क्रशर संचालक पर 1.24 अरब रुपये का जुर्माना लगाया
श्रीकांत दीक्षित की तस्वीर।

HighLights

  1. डायमंड स्टोन क्रशर की जांच में स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन पाया गया।
  2. हाई कोर्ट ने 17 सितंबर को यह याचिका खारिज कर दी थी।
  3. लीज की बकाया राशि जमा करने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। अवैध खनन पर गुरुवार को कलेक्टर न्यायालय ने एक अरब 24 करोड़ 55 लाख 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गुनौर तहसील के बिलघाड़ी में डायमंड स्टोन क्रशर के संचालक श्रीकांत दीक्षित ने पत्थर निकालने के लिए स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खोदाई की, जिससे करोड़ों की रायल्टी की चोरी हुई। कलेक्टर सुरेश कुमार ने उप संचालक खनिज को जुर्माने की राशि वसूल कर शासकीय कोष में जमा कराने और बैंक चालान की मूल प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर न्यायालय ने उप संचालक खनिज और एसडीएम गुनौर से जांच प्रतिवेदन मांगा था। 20 अगस्त को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब के लिए एक सितंबर की तिथि तय की गई। दीक्षित के अधिवक्ता नवीन शर्मा ने जवाब के लिए मोहलत मांगी। 15 सितंबर और 18 सितंबर की सुनवाई में जवाब के लिए पुनः समय मांगा गया।


इस दौरान लीज की बकाया राशि जमा करने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय ने पाया कि क्रशर संचालक ने मात्र 99 हजार 300 घनमीटर की रायल्टी जमा कराई, जबकि खनन दो लाख 72 हजार 298 घन मीटर किया गया। जुर्माने की कुल राशि 62 करोड़ 27 लाख 92 हजार 800 रुपये आंकी और दोगुनी राशि जमा कराने का आदेश दिया।

हाई कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है याचिका

क्रशर संचालक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कलेक्टर न्यायालय के अभिलेख को तलब करने और कोई नई जांच प्रारंभ नहीं किए जाने का अनुरोध किया था। हाई कोर्ट ने 17 सितंबर को यह याचिका खारिज कर दी थी।