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बिजली का बिल नहीं भरा तो कैंसिल होगा बंदूक का लाइसेंस; रायसेन में बकायादारों को 7 दिन का नोटिस, 6,500 बंदूकधारी रडार पर

रायसेन में बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने वाले शस्त्र लाइसेंसधारियों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

By Ambuj MaheshwariEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Thu, 17 Sep 2026 04:59:58 PM (IST)Updated Date: Thu, 17 Sep 2026 04:59:58 PM (IST)
बिजली का बिल नहीं भरा तो कैंसिल होगा बंदूक का लाइसेंस; रायसेन में बकायादारों को 7 दिन का नोटिस, 6,500 बंदूकधारी रडार पर
प्रतीकात्मक फोटो।

HighLights

  1. बिजली बिल नहीं भरा तो शस्त्र लाइसेंस पर कार्रवाई
  2. जिले में करीब 6500 शस्त्र लाइसेंसधारी उपभोक्ता हैं
  3. बकायादारों को 7 दिन में भुगतान का अंतिम नोटिस दिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायसेन। अगर आप रायसेन जिले में रहते हैं और आपके पास शस्त्र लाइसेंस वाली बंदूक है, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। अगर आपने अपने घर या प्रतिष्ठान का बिजली बिल लंबे समय से नहीं भरा है, तो आपकी बंदूक का लाइसेंस खतरे में पड़ सकता है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जिले में बकाया राजस्व वसूली के लिए एक अनूठा और सख्त फॉर्मूला अपनाया है-'बिल नहीं भरा, तो छिनेगा बंदूक का लाइसेंस'।

बिजली कंपनी ने जिले के ऐसे सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को चिन्हित किया है, जिनके नाम पर बिजली का बिल बकाया है। कंपनी द्वारा इन सभी उपभोक्ताओं को 7 दिन के भीतर बकाया राशि जमा करने का अंतिम नोटिस थमाया जा रहा है।


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कार्रवाई से जुड़े मुख्य बिंदु

6,500 बंदूकधारी रडार पर: रायसेन जिले में लगभग 6,500 शस्त्र लाइसेंसधारी बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से बकायादारों पर अब शिकंजा कसा जा रहा है।

7 दिनों का अल्टीमेटम: नोटिस मिलने के बाद उपभोक्ताओं को 7 दिनों के भीतर अपने निकटतम वितरण केंद्र पर जाकर पूरी राशि जमा करनी होगी।

कलेक्टर लेंगे अंतिम फैसला: यदि निर्धारित समय सीमा में बिल का भुगतान नहीं किया जाता है, तो बिजली कंपनी संबंधित उपभोक्ता का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव सीधे जिला दंडाधिकारी (कलेक्टर) को भेज देगी।

लाइसेंस निरस्तीकरण और किसी भी तरह की अप्रिय कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए बकायादार उपभोक्ता तुरंत नजदीकी बिजली वितरण केंद्र में जाकर अपना बिल जमा करें। - अंकुर सेठ, महाप्रबंधक, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, रायसेन