सारंगपुर (नवदुनिया न्यूज)। नेशनल हाईवे क्रमांक 52 फोरलेन सड़क पर बनाए गए अवैध कटो को हटाने के लिए ओरियंटल कंपनी ने कार्रवाई की। नवदुनिया ने इन अवैध कटों से हो रही दुर्घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए हटाने की मांग को लेकर 28 मई को 'फोरलेन पर कट, हो रहे हादसे' शीर्षक से प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था।
कंपनी के क्षेत्रीय अधिकारी अरविंद ठाकुर ने बताया कि तलेनी, कांकरिया, बायपास और बिलोदा जोड़ पर बने कटों को जेसीबी से हमारी टीम ने खुदवाया है। जिससें की अब कोई भी वाहन चालक एवं बाइक सवार बिना क्रासिंग पर जाए इन कटों से वाहनों को एक छोर की सड़क से दूसरे छोर की सड़क तक नहीं ले जा सकेगा। उन्होंने बताया कि आगे भी और इस तरह की कार्रवाई अवैध कट पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिलोदा ढाबा क्षेत्र में भी बनी अवैध कट को हटवाने के लिए कार्रवाई जल्द होगी।
जरुरी थी यह कार्रवाई, हो रहे थे हादसे
शहर की सीमा से 40 से 50 किमी आसपास हाइवे सड़क के बीच ऐसे छोटे-बड़े अवैध कटों है। जबकि बायपास के लगभग 8 किमी के हिस्से में आधा दर्जन से अधिक अवैध क्रांसिग सड़क के थे। हाईवे के बीच से पड़ाना-कांकरिया-तलेनी रोड़ गुजरा है जिस पर निर्माण कंपनी और एनएचएआई के द्वारा कांग्रेसिंग पाइंट नहीं बनाया गया, जबकि इससे प्रतिदिन सैकड़ो वाहन गुजरते है। लोगो ने यह कट बनाया था। जिससें लोग सड़क को पार करते थे। विगत नौ मई को भी फोरलेन सड़क को पार करते समय ही एक ही परिवार के तीन लोगों को तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी टक्कर मार दी थी, जिसके बाद तीन लोगों की मौत हो गई थी। अब कंपनी ने इस अवैध कट को हटा दिया है। जिससें लोग बायपास पहुंचकर ही सड़क पार कर सकेंगे। इससें हादसों का डर कम होगा।
बोले जिम्मेदार
अवैध कटों को हटाने की कार्रवाई की है। जो आगे भी जारी रहेगी। नेशनल हाईवे पर फोरलेन पर कट देने के नियम हैं। ये कट किसी भी स्थिति में कम से कम दो किलोमीटर के बाद ही हो सकते हैं। इन्हें बनाने में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक लेन से दूसरी लेन में जाते समय सामने से और पीछे से आ रहे वाहन आसानी से दिखाई दें। यहां संकेतक भी लगे होते हैं। नियमानुसार बने कट से काफी पहले डिवाइडरों की चौड़ाई बढ़ाई जाती है, और कट के पास आने पर कम की जाती है। ताकि वाहन लेन से हटकर इनके पास रुक सकें और सुरक्षित स्थिति देखकर लेन बदलें। नियमों का पालन जरुरी है।
- अरविंद ठाकुर, क्षेत्राधिकारी, ओरियंटल कंपनी, सारंगपुर