चुपके से वीडियो बना लिया, अब वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग शुरू
मामले में चौकाने वाला मोड़ तब आया जब वीडियो में नजर आ रहे युवक ने पलटवार करते हुए पुलिस थाने में आवेदन दिया। आवेदन में हितग्राही ने वीडियो बनाने वाले व्यक्ति पर झूठा षड्यंत्र रचने और बदनाम करने की मंशा से वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 07:00:27 PM (IST)
Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 07:03:17 PM (IST)
वीडियो वायरल करने की धमकी।HighLights
- माहीनों पुराना वीडियो वायरल कर ब्लैक मेलिंग।
- दुकान उधारी देने वाले ने की पुलिस से शिकायत।
- वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ।
नवदुनिया न्यूज, सारंगपुर। ग्राम पंचायत लीमाचौहान के सचिव का महीनों पुराना एक वीडियो जो उसका दुकान का है। दुकान की उधारी चुकाने आए ग्रामीण के साथ एक युवक ने योजना बनाकर चुपके से लेनदेन करते हुए वीडियो बना लिया। अब उसी वीडियो का भ्रामक प्रचार करते हुए बताया जा रहा है कि योजना का लाभ दिलाने के नाम पर सरपंच व सचिव द्वारा हितग्राही से रिश्वत ली है।
उक्त वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद ग्राम में हड़कंप मच गया और चर्चाओं का दौर तेज हो गया। मामले में चौकाने वाला मोड़ तब आया जब वीडियो में नजर आ रहे युवक ने पलटवार करते हुए पुलिस थाने में आवेदन दिया।
आवेदन में हितग्राही ने वीडियो बनाने वाले व्यक्ति पर झूठा षड्यंत्र रचने और बदनाम करने की मंशा से वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं जारी हैं।
सचिव ने इसे कृत्य करने वाले ग्रामीण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसी बात को लेकर कुछ कलेक्टर के पास भी पहुंचे थे। फिलहाल मामला अधिकारियों के संज्ञान में देखते हैं वायरल बहुप्रसारित को लेकर प्रशासन क्या कदम उठाता है। मामले में थाना प्रभारी अनिल राहोरिया ने बताया कि यह मामला हमारे क्षेत्र का नहीं है सारंगपुर थाना क्षेत्र का मामला है। यह विभागीय मामला है।
13 सितंबर को लगाई जाएगी नेशनल लोक अदालत
सारंगपुर न्यायालय परिसर में जिला एवं सत्र न्यायधीश राहुल सिंह के नेतृत्व में आगामी 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इस दौरान कई प्रकरण आपसी रजामंदी से निपटेंगे। इसमें बिजली चोरी और अन्य अनियमितताओं के मामलों का समझौते के जरिए निपटारा किया जाएगा।
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत बिजली चोरी के लंबित मामलों में छूट का लाभ सीमित श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसमें निम्न दाब श्रेणी के घरेलू, कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू और 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ता शामिल हैं।
कंपनी की ओर से आकलित सिविल दायित्व राशि पर 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही, भुगतान में देरी पर लगने वाले 16 प्रतिशत वार्षिक ब्याज में 100 प्रतिशत छूट का प्रविधान है। यह छूट 10 लाख रुपए तक के मामलों में ही मिलेगी।
विद्युत अधिनियम की धारा 126 के तहत लंबित मामलों में भी लोक अदालत के दौरान छूट दी जाएगी। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क कर समझौता कर लें। यह छूट योजना केवल 13 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए ही मान्य होगी।