रतलाम में नशा तस्करों की 3.78 करोड़ की संपत्ति फ्रीज, सफेमा कोर्ट ने दिए थे आदेश
अवैध कमाई से अर्जित नशा तस्करों की संपत्तियों पर शिकंजा कसते हुए थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा और बिलपांक पुलिस द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर सफेमा/ एनडी...और पढ़ें
Publish Date: Tue, 29 Sep 2026 03:52:43 PM (IST)Updated Date: Tue, 29 Sep 2026 03:52:43 PM (IST)
तस्करों को कोर्ट ने सुनाई सजा। (प्रतीकात्मक तस्वीर)HighLights
- दो अलग-अलग मामलों में की गई कार्रवाई
- रईस 10-15 वर्षों से मध्य प्रदेश और राजस्थान में तस्करी में लिप्त रहा
- दिनेश को 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है
नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : अवैध कमाई से अर्जित नशा तस्करों की संपत्तियों पर शिकंजा कसते हुए थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा और बिलपांक पुलिस द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर सफेमा/ एनडीपीएस न्यायालय सक्षम प्राधिकारी मुंबई ने दो अलग-अलग प्रकरणों में करीब 3.78 करोड़ रुपये की संपत्तियों के फ्रीजिंग आदेशों की पुष्टि की है।
जावरा औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने 29 जून 2017 को रईस खान मेवाती निवासी ग्राम उमटपालिया को गिरफ्तार कर 1623.300 किलो डोडाचूरा जब्त किया था। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस जावरा ने उसे 15 वर्ष के सश्रम कारावास और 1.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
करीब 48 लाख रुपये की संपत्ति की फ्रीजिंग की
रईस करीब 10 से 15 वर्षों से मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलग-अलग क्षेत्रों में तस्करी में लिप्त रहा। 22 अगस्त को जारी फ्रीजिंग आदेश के बाद सक्षम प्राधिकारी ने उमटपालिया स्थित तीन कृषि भूमियों की करीब 48 लाख रुपये की संपत्ति की फ्रीजिंग की पुष्टि की। इनमें सर्वे नंबर 102126/1/1/1, 102126/1/1/2 और 102126/2/1 की कृषि भूमि शामिल है।
81 किलो डोडाचूरा के साथ गिरफ्तार किया था
दूसरे प्रकरण में बिलपांक पुलिस ने ग्राम धराड़ निवासी दिनेश पुत्र गिरधारीलाल को 81 किलो डोडाचूरा के साथ 28 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस रतलाम ने दिनेश को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस को आरोपित और उसके परिवार का कोई ज्ञात वैध आय स्रोत नहीं मिला।
29 अगस्त को जारी फ्रीजिंग आदेश के तहत सक्षम प्राधिकारी ने पांच संपत्तियों की फ्रीजिंग की पुष्टि की है। इनमें सर्वे नंबर 1582/ 5 (एस) की 0.62 हेक्टेयर, 1627/ 3 (एस) की 0.54 हेक्टेयर, 1582/ 1 (एस) की 0.62 हेक्टेयर और 1732/ 2 (एस) की 0.42 हेक्टेयर कृषि भूमि तथा 111.48 वर्गमीटर का आवासीय मकान शामिल है।