रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना संक्रमण में कमी आने एवं गाडियों में यात्रियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मंडल के रतलाम और नागदा स्टेशन पर ठहराव के साथ गुजरने वाली 05636/05635 गुवाहाटी-ओखा-गुवाहाटी स्पेशल एक्सप्रेस का संचालन पुनः आरंभ किया जा रहा है।
05636 गुवाहाटी-ओखा स्पेशल एक्सप्रेस पांच जुलाई से अगली सूचना तक गुवाहाटी से प्रति सोमवार को सुबह 10ः45 बजे चलकर नागदा (7ः10/7ः12 बुधवार) व रतलाम (7ः45/7ः55) होते हुए प्रति बुधवार रात 11ः45 बजे ओखा पहुंचेगी। इसी प्रकार 05635 ओखा-गुवाहाटी स्पेशल एक्सप्रेस नौ जुलाई से अगली सूचना तक ओखा से प्रति शुक्रवार सुबह 11ः40 बजे चलकर रतलाम (3ः10/3ः20 शनिवार) व नागदा (4ः13/4ः15) होते हुए प्रति सोमवार सुबह 6ः30 बजे गुवाहाटी पहुंचेगी। इस ट्रेन में एक सेकंड एसी, पांच थर्ड एसी, ग्यारह स्लीपर और दो सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे। ट्रेन का दोनों दिशाओं में कामाख्या, रंगिया, न्यू बोंगाईगांव, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू जलपाईगुड़ी, किशनगंज, बारसोई, कटिहार, नौगछिया, खगड़िया, न्यू बरौनी, मोकामा, बख्तियारपुर, पटना, बक्सर, पं. दीनदयाल उपाध्याय, वाराणसी, अकबरपुर, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, टूंडला, आगरा फोर्ट, बयाना, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा, नागदा, रतलाम, वडोदरा, नड़ियाद, अहमदाबाद, विरमगाम, सुरेंद्र नगर, राजकोट, हापा, जामनगर, खांभलिया व द्वारका स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है।
भागलपुर-अजमेर-भागलपुर स्पेशल एक्सप्रेस
मंडल के चंदेरिया स्टेशन पर ठहराव के साथ गुजरने वाली 03423/03424 भागलपुर-अजमेर-भागलपुर स्पेशल एक्सप्रेस अगली सूचना तक चलेगी। 03423 भागलपुर-अजमेर स्पेशल एक्सप्रेस 24 जून से अगली सूचना तक भागलपुर से प्रति गुरुवार तथा 03424 अजमेर-भागलपुर स्पेशल एक्सप्रेस 26 जून से अगली सूचना तक अजमेर से प्रति शनिवार को चलेगी।
वकील की सड़क पर मौत की जांच तीन माह में पूरी करें
रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना की दूसरी लहर में उपचार नहीं मिलने से शहर के अभिभाषक सुरेश डागर की सड़क पर मौत होने के मामले में हाइकोर्ट मुख्य न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक व जज विजय कुमार शुक्ला ने याचिकाकर्ता को प्रक्रियानुसार शासन को अवगत कराने पर तीन माह में जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
मालूम हो कि चार मई को अभिभाषक सुरेश डागर की राममंदिर के समीप उस समय मौत हो गई थी जब उन्हें स्वजन बाइक पर निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले जा रहे थे। डागर को मेडिकल कालेज ले जाने पर वहां भर्ती नहीं किया गया था और बंजली स्थित निजी अस्पताल आयुष ग्राम में भी उपचार नहीं मिला। अभिभाषक प्रीति सोलंकी ने अभिभाषक केसी रायकवार के माध्यम से उच्च न्यायालय जबलपुर में जनहित याचिका दायर कर मेडिकल कालेज के डीन व अन्य पर कार्रवाई व वकील डागर के स्वजन को 15 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की थी।