रतलाम। जिले की जावरा तहसील के ग्राम ढोढर क्षेत्र स्थित बांछड़ा डेरों से गिरफ्तार की गई देह व्यापार में लिप्त दो महिलाओं को पुलिस ने शुक्रवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट वीरेंद्र वर्मा के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने दोनों महिलाओं को 18 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत (जेल) में रखने के आदेश दिए। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। महिलाओं के साथ हिरासत में ली गई चार नाबालिग लड़कियों को जावरा के बालिका सुधार गृह में रखा गया है।
उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु के एक एनजीओ ने एसपी अविनाश शर्मा को बांछड़ा डेरों में लड़कियों व महिलाओं से देह व्यापार कराने की शिकायत करते हुए उन्हें मुक्त कराने की मांग की गई थी। एसपी के निर्देश पर पुलिस टीम ने गुरुवार देर शाम डेरों के दो मकानों पर दबिश देकर देह व्यापार करते 30 वर्षीय रमा (परिवर्तित नाम) और 40 वर्षीय अनीता (परिवर्तित नाम) को गिरफ्तार किया था। इनके साथ चार नाबालिग लड़कियों को भी हिरासत में लिया गया था। महिलाओं व लड़कियों को महिला थाने लाकर पूछताछ की गई। आरोपी महिलाओं के खिलाफ महिला थाना पुलिस ने भादंवि की धारा 370 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 (ए) 4 व 16 (1) (2) (30) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
जांच की जा रही है
पुलिस ने न्यायालय से मांग की कि मामले में अनुसंधान पूर्ण करना है। अनुसंधान पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए आरोपी महिलाओं को 18 दिसंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाए। न्यायालय ने पुलिस द्वारा मांगे गए समय तक आरोपी महिलाओं को न्यायिक अभिरक्षा में रखने के आदेश दिए। महिला सेल डीएसपी लीली मकवाना ने बताया कि पूछताछ में लड़कियों ने बताया कि उन्हें कहीं से नहीं लाया गया है। वे ढोढर के बांछड़ा डेरों की ही रहने वाली है। मामले में अनुसंधान किया जा रहा है।