E-Challan नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों में यातायात का नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के लिए बुरी खबर है। ई-चालान जमा न करने वाले वाहन चालकों को अब कोर्ट के आदेश पर जुर्माना भरना पड़ेगा। इतना ही नहीं आरटीओ से उनका कोई काम भी नहीं होगा। साथ ही ट्रैफिक पुलिस के हत्थे चढ़ने पर उनके पास बकाया ई-चालान का सारा रिकॉर्ड होगा। ई-चालान वसूली का नया सिस्टम लागू हो गया है। इसके तहत 1 फरवरी से पांच मार्च तक शहर में करीब सात हजार ई-चालान बन चुके हैं।
दरअसल, सागर शहर में स्मार्ट सिटी द्वारा आईटीएमएस सिस्टम से जुड़े चौक चौराहों के कैमरों की मदद से यातायात का नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को ई-चालान पहुंचाने की व्यवस्था है, लेकिन कई वाहन चालक ई-चालान नहीं भरते थे। जिसके बाद अब आईटीएमएस की चालानी प्रक्रिया में जैसे ही चालान कटा, वैसे ही मैसेज द्वारा वाहन मालिक को उसके मोबाइल नंबर पर मैसेज पहुंच जाएगा।
वाहन मालिक को इस चालान पर आपत्ति जताने के लिए 15 दिन का समय भी दिया गया है। जिसके तहत वह ट्रैफिक डीएसपी के पास जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। ट्रैफिक डीएसपी या यातायात थाने में उसकी सुनवाई कर अगर चालान सही पाया जाता है तो वह थाने में भी जुर्माना भर सकता है। यदि 15 दिन के भीतर वह अपना जुर्मान नहीं भरता तो ई-चालान जिला न्यायालय के वर्चुअल कोर्ट में चला जाएगा। इतना ही नहीं ई-चालान परिवहन विभाग की वेवसाइट और यातायात पुलिस की पीयूएस मशीन में भी रिकार्ड हो जाएगा। इसके बाद कोर्ट में तारीखें देकर मामले की सुनवाई कर वाहन मालिक से जुर्माना वसूला जाएगा।
सागर शहर की बात करें तो यहां पर आईटीएमएस के तहत तीन दर्जन से अधिक कैमरे लगे हुए हैं। जिसमें हर महीने करीब साढ़े छह हजार ई-चालान बनते हैं। परिवहन विभाग की वेबसाइट से इसके जुड़ने से अब इन कैमरों में प्रदेश के बाहर के वाहनों का भी चालान बनाया जाएगा। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद अब नए सिस्टम में वाहन चालक द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने का सारा रिकार्ड दर्ज हो जाएगा।
यदि आप ने पंद्रह दिवस के भीतर भुगतान नहीं होता और वर्चुअल कोर्ट में चालान चला गया तो वहां सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट का फाइन 2019 के अनुसार किया जाता है। जो कि तीन गुना से भी अधिक है।
वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से अब सीधे तौर पर अभियुक्त आनलाइन के माध्यम से जुड़कर लगाए गए जुर्माना पर न्यायाधीश के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है। डा. ब्रम्हदत्त पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता
ई-चालान न करने वाले वाहन चालकों को अब वर्चुअल कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी का आईटीएमएस आरटीओ, जिला कोर्ट सहित यातायात विभाग ने जुड़ गया है। अब चालान की जानकारी सभी को होगी। -अखिलेश तिवारी, डीएसपी ट्रैफिकफोटो