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पीएम आवास के लिए अविवाहित युवाओं को घर का मुखिया नहीं मानने से कई लोग परेशान
चैतन्य सोनी, सागर। नवदुनिया
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना में कुंवारे व अविवाहित व्यक्तियों के साथ आज भी भेदभाव किया जा रहा है। योजना प्रारंभ होने के चार साल बाद भी ऐसे व्यक्तियों जिनका विवाह नहीं हुआ है उन्हें मकान से वंचित रखा जा रहा है। पूर्व में हाउसिंग फॉर ऑल में मर्ज की गई राजीव आवास योजना में भी यही नियम बताकर कुंवारों को बाहर रखा गया था। आवास आवंटन होने और लोगों को छत मिलने के बाद भी कुंवारे आज तक बाहर ही हैं। सबसे खास बात यह है कि इनसे आवास बुकिंग के नाम पर 20-20 हजार रुपए भी जमा करा लिए गए थे। सागर में 1248 राजीव आवास व करीब 2520 पीएम आवास बनकर तैयार हो गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब चार साल पहले देश भर में बेघरों, गरीबों को स्वयं का पक्का मकान दिलाने के लिए पीएम आवास योजना प्रारंभ की थी। हालांकि उनके पूर्व की कांग्रेस सरकार ने भी राजीव आवास योजना और इसके पूर्व आईएचएसडीपी योजना प्रारंभ की थी। लेकिन इन सभी योजनाओं में पात्र हितग्राहियों के लिए सबसे बढ़ी शर्त रखी गई थी कि हितग्राही को विवाहित होना चाहिए और उसका परिवार होना चाहिए। सरकार ने किसी भी फर्जीवाड़े को रोकने और एक घर में दो-दो या तीन-तीन आवास आवंटित न हो जाएं इसलिए यह नियम बनाया गया था। लेकिन इसका खामियाजा पात्र होते हुए भी ऐसे व्यक्ति भुगत रहे हैं जिनका विवाह नहीं हुआ। अभी भी सागर में हाउसिंग फॉर ऑल योजना में कुंवारों को बाहर करने की तैयारी चल रही है। करीब 7 महीने पहले निगम ने शिविर लगाकर पीएम आवास योजना के आवासों की बुकिंग की थी, उनमें भी दर्जनों ऐसे व्यक्ति हैं जो अविवाहित हैं।
बुजुर्गों को नहीं मिल रहा लोन
समस्या केवल कुंवारें लोगों की नहीं है, 60 साल की उम्र पार कर रहे बुजुर्गों की भी कुछ ऐसी ही समस्या खड़ी हो रही है। दरअसल कुंवारों को परिवार की श्रेणी से बाहर रखा गया है, इस कारण अविवाहित युवाओं के नाम पर आवास आवंटित नहीं हो रहे हैं। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति जो 60 बसंत पार कर चुके हैं, उन्हें योजना के तहत लाभ तो दिया जाना है, आवास आवंटित भी कर दिया गया है, लेकिन बैंक उन्हें लोन स्वीकृत नहीं कर रहा है। दरअसल बैंकों को लगता है कि 60 साल के व्यक्तियों को लोन स्वीकृत करना रिस्की हो सकता है। यदि हितग्राही की मृत्यु हो जाती है तो फिर लोन कौन भरेगा।
परिषद में भी उठा था मामला
नगर निगम परिषद की बैठक में पिछले साल यह मामला नेता प्रतिपक्ष अजय परमार ने जोरशोर से उठाया था। उस दौरान बताया गया था कि योजना के नियमों में बदलाव हुआ है जिसमें कुंवारों के लिए भी पात्र माना जाएगा, लेकिन इस संबंध में निगम में आदेश नहीं आए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा था कि यदि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिती के चलते यहि विवाह नहीं कर पाता है, या फिर वह जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने का नियम ले लेता है, और उसकी उम्र तीस साल या 40 साल हो जाए तो क्या उसे हम देश का नागरिक नहीं मानेंगे, क्या उसे स्वयं के मकान में रहने के अधिकार से वंचित रखेंगे।
आवास के यह नियम दिए गए हैं
- व्यक्ति के नाम पर देश में कहीं भी कोई प्रापर्टी नहीं होना चाहिए।
- आवेदक या उसके परिवार का पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- एक साल में उसकी आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।
- आवास की बुकिंग कराने वाले व्यक्ति की उम्र 21 से 55 वर्ष होना चाहिए।
- योजना के तहत पति, पत्नी, और अविवाहित बेटे, बेटियां परिवार में शामिल हैं।
- अगर परिवार के किसी सदस्य के पास पक्का मकान है तो वह योजना का लाभ नहीं ले सकते।
यह केस सामने आ चुके हैं
- पीएम आवास के तहत राजीव आवास में कुछ अविवाहितों ने आवेदन किए थे। बुकिंग अमाउंट 20 हजार जमा करने के बाद भी आवास आवंटन नहीं किया गया था।
- कुंवारे व्यक्ति ने अपने परिवार के मुखिया या माता-पिता के नाम पर आवास लेना चाहा तो नियम आड़े आ गए।
- जिन बुजुर्ग व्यक्तियों ने चार साल पहले आवास बुक कराए थे, और प्रक्रिया पूरी होते-होते वे 60 साल के हो गए, उनको बैंक ने लोन देने से इंकार कर दिया। ऐसे केस में उनके बच्चों नाम पर संयुक्त खाता खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है।
- कुछ केस में आवास आवंटन होने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई, आवास का लोन उन्हीं के नाम पर फाइसेंस था, ऐसे मामले में आश्रितों के नाम पर आवास हस्तांतरण का नियम ही नहीं है। रास्ता निकालेंगे
सरकार के नियमानुसार पीएम आवास में कुंवारों को परिवार नहीं माना जाता, अहिवाहित व्यक्तियों को अभी तक अपात्र ही माना जा रहा है। बीच में नियम बदलने की जानकारी आई थी, लेकिन ऐसा कोई आदेश निगम तक नहीं आया है। ऐसे मामलों में शासन से निर्देश मांगेंगे। यह सही है कि 30 साल से ऊपर के ऐसे अविवाहित व्यक्तियों को आवास मिलना चाहिए। परिषद में यह मामला भी सामने आ चुका है।
- अभय दरे, महापौर, सागर।
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फोटो- 2512 एसए- 13 सागर। हाउसिंग फॉर ऑल के तहत सागर में तैयार हो रहे आवास।