सागर(नवदुनिया प्रतिनिधि)। उच्च न्यायालय के निर्देश पर गुरुवार को सागर तहसीलदार नरेंद्र बाबू यादव के निर्देशन में राजस्व विभाग का अमला परकोटा स्थित एक भूमि का सीमांकन करने पहुंचा। इस संबंध में उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कलेक्टर दीपक सिंह के निर्देश पर गठित दल द्वारा भूमि का सीमांकन किया गया। सीमांकन के दौरान करीब सवा चार सौ फीट एरिया में टीन शैड लगाकर अतिक्रमण मिला, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के अनुसार हाइकोर्ट में एक याचिका में मौजा सागर खास नगर निगम की भूमि तफ्सील पंजी. क्रं. 163 सर्वे शीट नंबर 47-1 परकोटा वार्ड में अतिक्रमण होने की शिकायत पर हाइकोर्ट द्वारा कलेक्टर को सीमांकन कराने के निर्देश दिए गए थे। आदेश के बाद तहसीलदार नरेंद्र बाबू यादव, नगर निगम उपायुक्त डॉ. प्रणय कमल खरे सहित पुलिसबल परकोटा वार्ड पहुंचा और सीमांकन शुरू कराया। इस दौरान सागर खसरा पटवारी हल्का नंबर 65 नगर निगम की भूमि तफ्सील पंजी. क्रं. 163 सर्वे शीट का सीमांकन किया। इस दौरान कुछ लोगों ने कार्रवाई में हस्तक्षेप करते हुए इसे अपनी भूमि बताया, जिनके दस्तावेज भी चेक किए गए।
430 वर्ग फीट में शेड लगा मिला
तहसीलदार श्री यादव ने कहा कि कागजों की जांच व सीमांकन के बाद यह तय हो गया है कि यह नगर निगम की सरकारी भूमि है। रिट में खसरा नंबर है, जो नगर निगम का तफ्सील नंबर है। हाइकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि यहां सरकारी भूमि पर किसी तरह का अतिक्रमण तो नहीं है, जिसको लेकर कलेक्टर ने दल गठित किया था। सीमांकन के दौरान यहां 430 वर्गफुट पर किसी ने शेड बनाकर कब्जा किया है जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। यह नगर निगम की जमीन है और जो नक्शा हमें दिया गया यहां नक्शा के हिसाब से पूरी जमीन मिली है, लेकिन यहां सिर्फ टीन शैड बना है जो अतिक्रमण है। इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई होगी।