
नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र में महिला से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पूर्व पार्षद अशोक सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपित का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने छेड़छाड़ व धमकी देने का मामला पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक जांच और बयान के आधार पर दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं।
मामले को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष पंडित भगवती प्रसाद पांडेय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि अशोक सिंह का भाजपा से कोई लेना-देना नहीं है। न वे कभी पार्टी के सदस्य रहे हैं और न ही उनका किसी प्रकार का औपचारिक या अनौपचारिक संबंध रहा है। उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा तथ्यों के साथ राजनीति करती है। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार आरोपित अशोक सिंह रामपुर बघेलान नगर परिषद के वार्ड क्रमांक एक से पूर्व पार्षद रह चुके हैं। वे वर्तमान भाजपा पार्षद रेखा सिंह के पति हैं।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अशोक सिंह के विरुद्ध रामपुर बघेलान थाने में पूर्व से कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें मारपीट, बलवा, धमकी, अवैध प्रवेश, सरकारी कार्य में बाधा सहित गंभीर धाराएं शामिल रही हैं। वर्ष 1996 से 2024 तक विभिन्न मामलों में उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध होना सामने आया है।
पुलिस अधीक्षक सतना के प्रतिवेदन एवं गवाहों के कथनों के आधार पर अशोक सिंह के विरुद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5/6 के तहत कार्रवाई की गई थी। इसके अंतर्गत सतना सहित पन्ना, रीवा और मैहर जिलों की सीमा से एक वर्ष के लिए निष्कासन का प्रस्ताव पारित किया गया था, ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके।