ढाबे पर खाना लेने आया पर अनजान भाषा बोल रहा था, सच्चाई पता चली तो पुलिस को बुलाया
23 अगस्त 2024 को स्थानीय ढाबा मालिक ने सूचना दी थी कि अनजान व्यक्ति उसके यहां खाना लेने आया है, जो यहां की भाषा में बात नहीं कर पा रहा है। सूचना पर पुलिस ने ढाबा पहुंचकर संदिग्ध से पूछताछ की। उसके पास से वैध परिचय पत्र नहीं मिला। वह कोई जवाब भी नहीं दे पा रहा था। एक बंगाली डाॅक्टर को बुलाकर संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की गई।
Publish Date: Thu, 12 Jun 2025 09:10:59 PM (IST)
Updated Date: Thu, 12 Jun 2025 09:17:09 PM (IST)
बांग्लादेशी नागरिक खाना खाते समय पकड़ा गया।HighLights
- पुलिस ने पहुंचकर संदिग्ध से पूछताछ की।
- उसके पास से वैध परिचय पत्र नहीं मिला।
- वह कोई जवाब भी नहीं दे पा रहा था।
नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी। बांग्लादेश निवासी को बिना वैध वीजा व पासपोर्ट के सीधी जिले में पाए जाने पर न्यायालय ने गुरुवार को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी की न्यायालय ने अभियुक्त रहुल अमीन ढाली (38) पुत्र तनय समद ढाली निवासी चरूधनकटी, पोस्ट कनेश्वर बजाय, जिला शरियतपुर, बांग्लादेश पर 100 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना नहीं देने पर अलग से सात दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास का आदेश पारित किया गया है। बता दें, 23 अगस्त 2024 को स्थानीय ढाबा मालिक ने सूचना दी थी कि अनजान व्यक्ति उसके यहां खाना लेने आया है, जो यहां की भाषा में बात नहीं कर पा रहा है।
सूचना पर पुलिस ने ढाबा पहुंचकर संदिग्ध से पूछताछ की। उसके पास से वैध परिचय पत्र नहीं मिला। वह कोई जवाब भी नहीं दे पा रहा था।
एक बंगाली डाॅक्टर को बुलाकर संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने बांग्लादेश का अपना पता बताया। वह भारत में आने व रुकने के अलावा कोई वैध वीजा, पासपोर्ट या परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था।