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MP के नजीराबाद में बिजली के खंभों पर लगे 'आई लव मोहम्मद' के बोर्ड, पुलिस ने तुरंत हटवाए

MP News: मध्य प्रदेश के सतना के नजीराबाद क्षेत्र में रविवार को बिजली के खंभों पर लगाए गए आई लव मोहम्मद लिखे बोर्ड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। ...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 09:57:27 PM (IST)Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 09:57:27 PM (IST)
MP के नजीराबाद में बिजली के खंभों पर लगे 'आई लव मोहम्मद' के बोर्ड, पुलिस ने तुरंत हटवाए
MP के नजीराबाद में बिजली के खंभों पर लगे 'आई लव मोहम्मद' के बोर्ड

HighLights

  1. नजीराबाद में लगे 'आई लव मोहम्मद' के बोर्ड
  2. नगर निगम व पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई
  3. बिना अनुमति बोर्ड/पोस्टर लगाने पर कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। शहर के नजीराबाद क्षेत्र में रविवार को बिजली के खंभों पर लगाए गए "आई लव मोहम्मद" लिखे बोर्ड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। मामला सामने आते ही पुलिस और नगर निगम की टीम हरकत में आ गई। टीआई राघवेंद्र द्विवेदी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों से चर्चा की।

उन्होंने समझाइश देते हुए शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। इसके बाद मोहल्ले के लोगों ने स्वयं आगे आकर बोर्ड हटाने की पहल की। बाद में नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और सभी अवैध बोर्डों को हटा दिया। निगम अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार के बोर्ड, बैनर या पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाना अवैध है।


पहले भी लगे थे विवादित पोस्टर

गौरतलब है कि कुछ समय पूर्व नजीराबाद इलाके में "इजरायल प्रोडक्ट बॉयकाट" के पोस्टर भी लगाए गए थे। तब भी नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने उन्हें हटाया था, लेकिन यह पता नहीं चल पाया था कि इन्हें किसने लगाया था। ताजा मामले में भी जांच शुरू कर दी गई है।

शांति का संदेश

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में अफवाहों और भ्रामक संदेशों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी धार्मिक या सामाजिक संवेदनशीलता से जुड़े मामले में आपसी सहयोग और शांति बनाए रखें।

बिना अनुमति बोर्ड/पोस्टर लगाने पर कार्रवाई

नगर निगम अधिनियम के तहत बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर बोर्ड/बैनर/पोस्टर लगाना प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है। कुछ मामलों में आईपीसी की धारा 188 (सरकारी आदेश की अवहेलना) के तहत कार्रवाई की जाती है। धार्मिक या सामाजिक रूप से संवेदनशील सामग्री होने पर धारा 295, 153 जैसी धाराएं भी लग सकती हैं। नगर निगम समय-समय पर "नो पॉल्यूशन, नो पोस्टर" अभियान चलाकर अवैध पोस्टरों को हटाता है।