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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 25, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

अब घर बैठें किसान कर सकेंगे पंजीयन

रबी विपणन वर्ष 2022- 23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन व उपार्जन प्रक्रिया के संबंध में जारी पंजीयन नीति के अनुसार किसान पंजीयन...और पढ़ें

By Nai Dunia News NetworkEdited By: Nai Dunia News Network
Publish Date: Tue, 25 Jan 2022 09:10:52 PM (IST)Updated Date: Tue, 25 Jan 2022 09:10:52 PM (IST)
अब घर बैठें किसान कर सकेंगे पंजीयन

सिवनी। रबी विपणन वर्ष 2022- 23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन व उपार्जन प्रक्रिया के संबंध में जारी पंजीयन नीति के अनुसार किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। अब किसान स्वयं के मोबाइल से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगें। किसानों को पंजीयन केंद्रों में लाइन लगाकर पंजीयन कराने की झंझट से मुक्ति मिलेगी।

जारी निर्देशनानुसार किसान अपना पंजीयन स्वयं के मोबाइल व कंप्यूटर से ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद व तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र में व पूर्व वर्षों की भांति सहकारी समिति के केंद्रों में निशुल्क करवा सकेंगे। वही एमपी आनलाइन किओस्क, कामन सर्विस केंद्र, लोक सेवा केंद्र व निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे में निर्धारित 50 रुपये शुल्क देकर अपना पंजीयन करवा सकेंगे।


उपार्जन के लिए किसान का पंजीयन करने के पूर्व भूमि संबंधी दस्तावेज व किसान केआधार व अन्य फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य होगा। सिकमी बटाइदार व वन पटटाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल, सहकारी समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केंद्रों पर उपलब्ध होगी। उक्त श्रेणी के शत प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।

पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमेट्रिक डिवाइस से किया जा सकेगा। किसान पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि भू-अभिलेख में दर्ज खाते व खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा। किसान उपार्जन केंद्र पर जाकर फसल बेचने के लिए अपने परिवार के किसी सदस्य, पिता, भाई, पति पुत्र आदि को नामित कर सकेंगे। नामित व्यक्ति का भी आधारवेरीफिकेशन कराया जाएगा। उपार्जन केंद्र पर आधार के बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही नामित व्यक्ति फसल का विक्रय कर सकेंगे। कृषि भूमि सीमा अधिनियम के तहत निर्धारित भूमि सीमा से अधिक भूमि का पंजीयन किसी भी स्थिति में नहीं किया जाए। पंजीयन की अवधि 5 फरवरी से 5 मार्च तक निर्धारित की गई है।

320 लीटर महुआ लाहन नष्ट

सिवनी। जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण, परिवहन, संग्रहण व विक्रय के खिलाफ कार्रवई जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को जिला आबकारी अधिकारी जितेन्द्र सिंह गुर्जर के मार्गदर्शन में घंसौर के कहानी क्षेत्र में दबिश देते हुए कुल 10 लीटर हाथ भट्टी मदिरा व लगभग 320 लीटर महुआ लाहन जब्त कर सेंपल निकालकर शेष महुआ लाहन निर्मूल्य होने से मौके पर नष्ट कराया गया। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा के तहत 3 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस कार्रवाई के दौरान वृत प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त प्रभारी राजेश सिंघल, आरक्षक गोविंद राय, वीरेन्द्र पटेल, इन्द्र कुमार मरकाम व अनिल विश्वकर्मा उपस्थित रहे।