Seoni News : सिवनी, नई दुनिया प्रतिनिधि। नामावली संशोधन कार्य करने से इंकार करने वाले सहायक शिक्षक दिनेश प्रकाश दुबे को जबलपुर कमिश्नर अभय वर्मा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। महात्मा गांधी शासकीय हाईस्कूल में पदस्थ सहायक शिक्षक दिनेश प्रकाश दुबे का निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सिवनी नियत किया गया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र-115 सिवनी के प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं स्कूल से अनुपस्थित शिक्षिका ने डीईओ से की अभद्रता, कमिश्नर ने निलंबित किया। मतदान केंद्र क्रमांक 228 का बीएलओ नियुक्त किया गया था।
कमिश्नर कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि सिवनी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 228-सिवनी के बूथ लेवल अधिकारी पद पर कार्यरत मीनाक्षी दुबे का स्थानांतरण होने के बाद बीआरसीसी के अनुशंसा पर महात्मा गांधी शासकीय हाईस्कूल में पदस्थ सहायक शिक्षक दिनेश प्रकाश दुबे को मतदान केंद्र क्रमांक 228 का बीएलओ नियुक्त किया गया था।
बीएलओ को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने- काटने तथा संशोधन का कार्य 6 से 22 जनवरी तक मतदान केंद्र में उपस्थित होकर करना था। इसका प्रकाशन 6 जनवरी काे किया जाना था, लेकिन सहायक शिक्षक दिनेश प्रकाश दुबे ने कार्यालय से मतदाता सूची प्राप्त नहीं की। मोबाइल पर सूचना देने पर सहायक शिक्षक दुबे ने कार्यालय में उपस्थित होकर मतदाता सूची लेने से मना कर बीएलओ कार्य करने से इंकार कर दिया।
निर्वाचन के महत्वपूर्ण कार्य में सहायक शिक्षक दुबे द्वारा लापरवाही बरती गई है, जो शासकीय कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता व उदासीनता की श्रेणी में आता है। साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को धारा 134 के अंतर्गत दंडनीय है। जबलपुर कमिश्नर ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सहायक शिक्षक दिनेश प्रकाश दुबे को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 तथा मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सिवनी अटैच कर दिया है।
जिले के विभिन्न स्कूलों के औचक निरीक्षण के दौरान बरघाट विकासखंड के हायर सेकंडरी स्कूल मऊ में उच्च माध्यमिक शिक्षक स्वाती अरोरा 18 दिसंबर 2023 को अनुपस्थित पाई गई थीं। इस पर शिक्षिका को संकुल प्राचार्य के माध्यम से कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया था। इस मामले में डीईओ कार्यालय में जवाब प्रस्तुत करने पहुंची शिक्षिका स्वाती अराेरा ने सीएम हेल्प लाइन प्रकरणों की समीक्षा कर रहे डीईओ के कक्ष में प्रवेश कर अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया। जबकि डीईओ कार्यालय से जारी कारण बताओ सूचना पत्र में शिक्षिका को डीईओ कक्ष में उपस्थित होने के निर्देश नहीं दिए गए थे।
शिक्षिका अरोरा ने स्वेच्छाचारिता पूर्वक अनाधिकृत रूप से निर्देशाें के विपरीत स्कूल छोड़कर डीईओ कार्यालय में उपस्थित हुईं तथा वाद-विवाद किया गया। इस मामले में कलेक्टर कार्यालय की आेर से भेजे गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर जबलपुर कमिश्नर अभय वर्मा ने डीईओ से अभद्रता करने वाली महिला शिक्षिका स्वामी अरोरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर कलेक्टर कार्यालय सिवनी अटैच कर दिया है।
जिला शिक्षा अधिकारी एसएस कुमरे ने बताया कि पूर्व में भी शिक्षिका अरोरा द्वारा संस्था के अन्य शिक्षकों के खिलाफ अनेक शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जा चुके हैं। साथ ही शिक्षिका के खिलाफ भी अन्य शिक्षकों ने शिकायती पत्र प्रस्तुत किए हैं। स्कूल में आपसी विवाद की स्थिति बनी हुई है। शिक्षकीय मर्यादाओं के विपरीत शिक्षिका अरोरा का कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम-3 उपनियम (तीन) के उल्लंघन अंतर्गत आता है, इस पर स्वाति अरोरा को निलंबित करने का प्रस्ताव सिवनी कलेक्टर के माध्यम से जबलपुर कमिश्नर को भेजा गया था।इस मामले में जबलपुर कमिश्नर ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊ में पदस्थ उच्च माध्यमिक शिक्षक स्वाती अरोरा को शिक्षकीय मर्यादाओं के विपरीत कृत्य करने, स्वेच्छाचारिता बरतने पर मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम-9 के प्रावधान अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित शिक्षिका को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते पात्रता रहेगी।