सुसनेर। चलित खाद्य प्रयोगशाला मंगलवार को सुसनेर क्षेत्र में भ्रमण पर रही। प्रयोगशाला द्वारा 09 दुकानों किराना, दूध वाहन एवं होटल पर कड़ाई के तेल, मसाले, लोंग, इलाइची, मिर्ची, हल्दी पाउडर, दूध पाउडर, मसाले, सौफ़, जलेबी, घी, चाय, दाल, जीरा, खाद्य तेल, बेसन , आयोडीन युक्त नमक, काला एवम सेंधा नमक आदि के 33 नमूने की मौके पर ही प्राथमिक जांच की गई। जिनमें से 29 नमूने मानक एवं 04 अवमानक पाए गए।
इमली चौराहा, पांच पुल एवं साई तिराहा पर दैनिक उपभोग की सामग्री की असलियत की पहचान के घरेलु आसान टिप्स एवं मौके पर ही जांच कर समझाया गया।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी केएल कुम्भकार ने इस दौरान होटल संचालक को कड़ाई का तेल 3 बार से ज्यादा गर्म न करने एवं बार बार गर्म करने से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि जांच के माध्यम से बार-बार गर्म करने से कड़ाई के तेल में होने वाले बदलाव एवं फ्रेश तेल की गुणवत्ता का अंतर बताते हुए। रिपिटेड फ्राय से खाद्य तेल में कॉम्लेक्स पार्टिकल-टोटल पोलर मॉलिक्यूल की मात्रा बढ़ने लगती है। 25 से अधिक टीपीएम के तेल में तली सामग्री के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में समझाया। साथ ही ऐसे तेल में तली जाने वाली खाद्य सामग्री की सेल्फ लाइफ भी कम होती जाती है और गुणवत्ता भी खराब होती जाती है। इसलिए रुको अभियान से जुड़ कर पका खराब तेल आधे मूल्य में रुको नोडल अधिकारी से संपर्क कर बेचा जा सकता है। खाद्य कारोबारी एवं उपभोक्ता को विभिन्न स्थानों पर ऑन स्पॉट जांच कर, ऑडियो एवं वीडियो के माध्यम से समझाकर जागरूक किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस दौरान खाद्य सामग्री के निर्माण, संग्रहण, परिवहन, विक्रय करने वाले सभी कारोबारी अपने वार्षिक टर्न ओवर अनुसार खाद्य लाइसेंस पंजीयन अनिवार्यता प्राप्त कर दुकान एवं वाहन में लगा ले। वैध पंजीयन न पाये जाने पर अनियमितता एवं कमियां पाये जाने पर 4 दुकानदारों को धारा 32 का नोटिस देकर 15 दिवस में दिये गये निर्देश अनुसार सुधार एवं
पूर्तियां कर दस्तावेज मय जवाब कार्यालय में प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। 15 दिन के बाद भी जवाब न देने या संतोषजनक समाधान न किये जाने पर नियम अनुसार अग्रिम कार्यवाही करने की चेतावनी व्यापारी को दी गई। जांच दल में केमिस्ट राहुल मोदी एवम लैब चालक शामिल रहे।
उन्होंने आगे बताया कि खाद्य एवं अखाद्य सामग्री पृथक-पृथक संग्रहित करें। पहले आने वाली सामग्री का विक्रय पहले हो जाए। इस हेतु एफआईएफओ नियम का पालन सुनिश्चित करें। पैक सामग्री की बेस्ट बिफोर अवधि की समय समय पर जांच अवधि व्यतीत सामग्री नियमित रूप से हटाएं या उचित तरीके से नष्ट करें या दुकान में नॉट फ़ॉर सेल ओनली फ़ॉर रिप्लेसमेंट लिखकर ही रखें। वैध खाद्य लाइसेंस पंजीयन एवम फ़ूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड बनवाकर दुकान में अनिवार्यता लगा लें। कोविड प्रोटोकॉल गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। होटल रेस्टोरेंट में पीने के पानी की टंकी की कम से कम 3 दिन में पूर्णतः खाली कर सफाई करने एवम ढंक कर रखने की व्यवस्था करे। मौसम को ध्यान में रखते हुये खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवम बनने के तरीके, संग्रहण, भंडारण में विशेष सावधानी सतर्कता बरते।