- बहला-फुसलाकर ले जाने में भाभी की भूमिका, तीन गिरफ्तार
-आर्यन ठाकुर नाम से आइडी चला रहा था शोएब आलम
शुजालपुर (नईदुनिया न्यूज)। मंडी क्षेत्र से एक सप्ताह पूर्व गायब हुई किशोरी और उसकी भाभी पुलिस को दिल्ली से मिली हैं। नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने में भाभी की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस ने गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश के मुरैना में छापे मारकर आरोपितों को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद प्रेमजाल में फंसने पर किशोरी प्रेमी के पास गई थी। खास बात यह है कि आर्यन ठाकुर नाम से आइडी चला रहे युवक का असली नाम शोएब आलम है। मामले में लव जिहाद की धारा भी आरोपितों पर लगाई गई है।
जानकारी अनुसार शुजालपुर निवासी 16 वर्षीय किशोरी और उसकी भाभी एक सप्ताह पूर्व अचानक लापता हो गई थीं। स्वजन ने इसकी शिकायत मंडी पुलिस थाने में की थी। मामले की गंभीरता को देख वरिष्ठ अधिकारियों ने टीम का गठन किया। प्रारंभिक जांच में पता लगा कि कुछ समय पूर्व फेसबुक पर किशोरी की आर्यन ठाकुर नामक युवक से दोस्ती हुई थी और दोनों चैटिंग के अलावा बात भी करते थे। इस पर पुलिस टीम ने गुजरात के अहमदाबाद पहुंचकर आर्यन ठाकुर नाम से फेसबुक चलाने वाले युवक को पकड़ा। पूछताछ में पता चला आर्यन ठाकुर नाम से आइडी चला रहे युवक का असली नाम शोएब आलम है। उसने पुलिस को बताया कि किशोरी दिल्ली में भाभी के साथ गई है और वहीं रिश्तेदार के यहां रुकी हुई है। पुलिस के अनुसार भाभी किशोरी को शुजालपुर से वाहन से लेकर भोपाल गई और वहां से ट्रेन से दिल्ली पहुंची और अपने रिश्तेदार के यहां रुककर आर्यन उर्फ शोएब का इंतजार कर रही थी। पुलिस ने दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके से किशोरी को बरामद किया गया। पुलिस ने तीनों आरोपित शोएब आलम उर्फ आर्यन ठाकुर उर्फ आर्यन खान निवासी तांडाबादली, जिला रामपुर (उत्तरप्रदेश), मोनू उर्फ मोइन खां निवासी जोरी गांव सिविल लाइन, थाना मुरैना और किशोरी की भाभी निवासी मुरैना हाल मुकाम शुजालपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेजने के आदेश दिए गए। आर्यन नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फेक आइडी बनी हुई है, जिससे यह मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ भी है। हाईस्कूल तक शिक्षित शोएब आलम ने आर्यन ठाकुर के नाम से कई लड़कियों से दोस्ती कर रखी है और उन्हें प्रेमजाल में फंसाता आ रहा है। दूसरे आरोपित मुरैना से मोनू उर्फ मोइन को गिरफ्तार किया गया है, जो किशोरी की भाभी का परिचित है। इसी मोनू खान ने नाबालिग की भाभी की शादी शुजालपुर निवासी युवक से करीब एक वर्ष पूर्व कराई थी, जिसके बदले में डेढ़ लाख रुपए की राशि भी लेने की जानकारी मिल रही है। शुजालपुर मंडी थाना प्रभारी एवं मामले की जांचकर्ता अधिकारी प्रेमलता खत्री ने बताया कि मामले की जांच में सामने आए तथ्य, पीड़िता के बयान के आधार पर मामले में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2020 की धारा 3/5 भी आरोपितों पर लगाई गई है।