नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर: एक शासकीय सेवक के घर में दिनदहाडे घुसकर महिला का अश्लील वीडियो बनाने वाले आरोपी को श्योपुर कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनायी है। आरोपी ने घर में महिला का अश्लील वीडियो बनाया था और सामान समेटकर ले गया था। कोर्ट ने मामले में 7 साल का कठोर कारावास के साथ ही 2 लाख 80 हजार रुपये का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि यह मामला शहर श्योपुर का है। जानकारी के अनुसार यह मामला 25 दिसंबर 2021 को तब घटित हुआ,जब शासकीय सेवक अपने ड्यूटी स्थल पर था। इस दौरान पीछे से आरोपी सद्दाम खान निवासी इस्लामपुरा श्योपुर घर में दाखिल हो गया। आरोपी ने घर में मौजूद महिला का किसी तरह अश्लील वीडियो बना लिया। जिसके बाद उस वीडियो को प्रसारित करने की धमकी देते हुए घर के अंदर से मंगलसूत्र, कान के टॉप्स, मोबाइल को उठाकर ले गया।
आरोपी की धमकी से घबराई महिला ने तत्काल ड्यूटी स्थल से पति को बुलाया और घबराते हुए कोतवाली थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन जब पुलिस ने आरोपित को पकड़कर पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया।
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खास बात यह है कि पहले पुलिस ने इस मामले में चोरी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर विवेचना उपरांत केस डायरी को श्योपुर न्यायालय में पेश किया तो न्यायालय ने यह कहते हुए केस डायरी लौटा दी कि जब आरोपी ने पीड़ित महिला को धमकाते हुए वारदात को अंजाम दिया है, तो फिर इसमें लूट की धारा क्यों नहीं लगाई गई। इसके बाद पुलिस ने मामले में लूट डकैती की धारा बढ़ाकर केस डायरी को कोर्ट में प्रस्तुत किया।
लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने बताया कि विचारण के दौरान न्यायायाल ने आरोपित सद्दाम को धारा 452, धारा 354, लूट डकैती की धारा, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट की धारा 66 व 67 में दोषी मानते हुए 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी। साथ ही 2 लाख 80 हजार का जुर्माना भी लगा दिया है।