श्योपुर नपा अध्यक्ष चुनाव मामला: कोर्ट में पेश नहीं हुए 7 गवाह तो जारी हुए वारंट, 12-13 अक्टूबर को होगी सुनवाई
याचिकाकर्ता सुमेर सिंह ने नगरपालिका अध्यक्ष के निर्वाचन को चुनौती देते हुए न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की है। प्रकरण में पहले डॉ. विष्णु गर्ग, डॉ. जि...और पढ़ें
Publish Date: Sat, 10 Oct 2026 05:35:43 PM (IST)Updated Date: Sat, 10 Oct 2026 05:36:25 PM (IST)
HighLights
- समन के बाद भी नहीं पहुंचे गवाह
- हाईकोर्ट ने दिए जल्द निराकरण के निर्देश
- गवाहों को प्रभावित करने का आरोप
नईदुनिया न्यूज, श्योपुर। नगरपालिका अध्यक्ष श्योपुर के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई गवाहों की गैरहाजिरी के कारण प्रभावित हो रही है। न्यायालय से समन जारी होने के बाद भी सात गवाहों के उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किए गए हैं।
अब साक्ष्य के लिए 12 और 13 अक्टूबर की तारीख नियत की गई है। वहीं, हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने प्रकरण का निराकरण नवंबर 2026 तक करने के निर्देश दिए हैं
समन के बाद भी पेश नहीं हुए गवाह
मालूम हो कि, याचिकाकर्ता सुमेर सिंह ने नगरपालिका अध्यक्ष के निर्वाचन को चुनौती देते हुए न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की है। प्रकरण में पहले डॉ. विष्णु गर्ग, डॉ. जितेंद्र यादव और डॉ. जीके गोयल को समन जारी किए गए थे, लेकिन वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।
इस पर 17 सितंबर 2026 को तीनों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए गए। इसके बाद पार्षद खालिद फारूकी, कलावती गौतम, नाथी बाई और हंसी बाई भी समन के बावजूद उपस्थित नहीं हुए, जिसे लेकर न्यायालय ने 9 अक्टूबर को जमानती वारंट से तलब किया।
याचिकाकर्ता सुमेर सिंह ने आरोप लगाया कि गवाहों को प्रभावित किए जाने के कारण वे न्यायालय में साक्ष्य देने नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे प्रकरण के निराकरण में देरी हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि तत्कालीन कलेक्टर शिवम वर्मा को पीठासीन अधिकारी के रूप में न्यायालय में उपस्थित होने के लिए तामील कराए जाने के बावजूद उनकी उपस्थिति नहीं हुई है।