शिवपुरी। नईदुनिया प्रतिनिधि
कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने सोमवार को शहर को अनलॉक करने की गाइडलाइन जारी की कर दी है। इसके तहत बाजार में पहले दिन यानी मंगलवार को बाएं ओर की दुकानें खुलेंगी और अगले दिन यानी बुधवार को दाएं ओर की दुकानें खुलेंगी। यह क्रम लगातार चलेगा। इसके बाद प्राप्त परिणामों का विश्लेषण होगा। फिर आपदा प्रबंधन समिति की बैठककर पृथक से निर्णय लिया जाएगा। शहर में ऑटो भी आधे ही चलेंगे। इसके लिए यातायात थाने पर दर्ज यूनीक कोड के अनुसार मंगलवार को एक से 802 नंबर तक के ऑटो चलेंगे और 803 से 1604 तक के ऑटो अगले दिन चलेंगे। यही क्रम आगे जारी रहेगा। अब अंतरराज्यीय परिवहन भी शुरू होगा और सीमा में प्रवेश करने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। शहर में सिकंदरा बैरियर से उत्तप्रदेश की ओर से आने वाले और कोटा नाका खरई बैरियर से राजस्थान की ओर से आने वाले प्रवेश करते हैं। उनकी यहां पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
शादी में 20 लोगों की अनुमति, मेहमानों का आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य
शादी समारोह को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। शादी समारोह में दोनों पक्ष मिलाकर सिर्फ 20 लोगों की ही अनुमति होगी। सभी मेहमानों की आरटीपीसीआर कोविड रिपोर्ट निगेटिव होना जरूरी होगी। एसडीएम को शादी में शामिल हो रहे लोगों की सूची पहले से देना होगी। प्रशासन की टीम वहां जाकर वीडियोग्राफी भी करेगी। अंतिम संस्कार में सिर्फ 10 लोगों की अनुमति होगी।
यह रहेंगी व्यवस्थाएं
होटल व रेस्टोरेंटः होटल व रेस्टोरेंट अपनी क्षमता से 50 प्रतिशत की उपिस्थति के साथ खुल सकेंगे।
मिठाई व नाश्ते की दुकानें: खुल सकेंगी और ठेले भी लग सकेंगे, लेकिन वहां खड़े होकर खाने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ पैक कराकर ले जा सकेंगे।
सैलूनः बाएं और दाएं के क्रम में ही खुलेंगे। सैलून संचालकों को हेयर गाउन, मास्क और अन्य डिस्पोजेवल सामग्री का उपयोग करना होगा।
थोक मंडीः रात 12 से सुबह 6 बजे तक खुलेगी। सिर्फ कार्ड धारकों को प्रवेश दिया जाएगा। आमजन का प्रवेश वर्जित होगा।
लेवर मार्केटः कोविड प्रोटोकॉल के साथ खुल सकेगा।
इन पर नहीं होगा कोई प्रतिबंध
प्रशासन के आदेश के अनुसार पेट्रोल पंप, दूध डेयरी अनाज मंडी, खाद-बीज, कृषि उपकरण, स्पेयर पार्ट्स, बैंक, बीमा कर्मचारी, उद्योग, प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया, मेंटेनेंस सर्विस जैसे प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन आदि, उपार्जन की गतिविधियां प्रतिबंध से पूरी तरह से मुक्त रहेंगी। शनिवार और रविवार को जिले में जनता कर्फ्यू रहेगा। इसके अतिरिक्त आवश्यक सेवाओं की अनुमति रहेगी।
इन पर रहेगा प्रतिबंध
-मेडिकल इमरजेंसी के अतिरिक्त शाम सात से सुबह छह बजे तक घर से नहीं निकल सकेंगे। यात्रा की स्थिति में टिकट दिखाना अनिवार्य होगा।
-सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
-धार्मिक स्थलों पर एक समय में केवल चार लोग उपस्थित रह सकेंगे।
-स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लास चल सकेंगी।
-किसी भी जगह छह से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी।