• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • Mutual Funds मास्टरी
  • होम
  • मध्य प्रदेश
  • उज्जैन

8 साल के बेटे ने कोर्ट में बताई आंखों देखी घटना, उज्जैन में पत्नी ने प्रेमी और साथी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, तीनों को आजीवन कारावास

पत्नी ने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपितों ने शव घर के पास गड्ढे में फेंक दिया था। करीब चार साल पुराने इस ...और पढ़ें

By Prakash PrajapatEdited By: Ramnath Mutkule
Publish Date: Thu, 15 Oct 2026 10:24:05 AM (IST)Updated Date: Thu, 15 Oct 2026 10:24:05 AM (IST)
8 साल के बेटे ने कोर्ट में बताई आंखों देखी घटना, उज्जैन में पत्नी ने प्रेमी और साथी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, तीनों को आजीवन कारावास
कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई सजा। -एआई इमेज

HighLights

  1. मामले में घटना के समय आठ साल के बालक की गवाही अहम साबित हुई
  2. मृतक की पत्नी सहित तीनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
  3. घटना के समय जितेंद्र ने घर में पूजा और राकेश को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : पत्नी ने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपितों ने शव घर के पास गड्ढे में फेंक दिया था। करीब चार साल पुराने इस मामले में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा की अदालत ने मृतक की पत्नी सहित तीनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में घटना के समय आठ साल के बालक की गवाही अहम साबित हुई। न्यायालय ने मृतक के नाबालिग बेटे और बेटी को पुनर्वास के लिए पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत आर्थिक सहायता देने के भी आदेश दिए हैं।

उप निदेशक अभियोजन राजेंद्र कुमार खांडेगर के अनुसार 24 दिसंबर 2022 को भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम झिरन्या निवासी गंगाराम ने अपने बेटे जितेंद्र बंजारा का शव मिलने की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की।


जांच में सामने आया कि जितेंद्र की पत्नी पूजा के राकेश कुशवाह से अवैध संबंध थे। घटना के समय जितेंद्र ने घर में पूजा और राकेश को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसका विरोध करने पर विवाद हुआ। राकेश ने जितेंद्र की गर्दन मरोड़ दी, जबकि ईश्वरसिंह बंजारा ने उसके साथ मारपीट की। पूजा ने घर में रखी हथौड़ी से जितेंद्र के सिर पर प्राणघातक वार किया। इससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद तीनों ने शव घर के पास स्थित गड्ढे में फेंक दिया।

बेटे ने कोर्ट में बताई आंखों देखी घटना

मामले में घटना के समय मौजूद आठ साल के बालक के बयान पुलिस ने दर्ज किए थे। सुनवाई के दौरान बालक ने अदालत में अपने सामने हुई घटना के बारे में विस्तार से बताया। न्यायालय ने उसकी गवाही को महत्वपूर्ण साक्ष्य माना। पुलिस ने विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त हथौड़ी सहित अन्य साक्ष्य जुटाकर आरोपितों के खिलाफ अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

तीनों आरोपितों को अलग-अलग धाराओं में सजा

न्यायालय ने राकेश पुत्र भैरूसिंह कुशवाह उम्र 28 वर्ष, ईश्वरसिंह पुत्र गोवर्धन सिंह बंजारा उम्र 26 वर्ष और पूजा पत्नी जितेंद्र बंजारा उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम झिरन्या, भैरवगढ़ को धारा 302/34 में आजीवन कारावास, धारा 458 में पांच वर्ष और धारा 201 में तीन वर्ष के कारावास से दंडित किया।

तीनों पर कुल 31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अधिकारी भारत सिंह कनेल और विशेष लोक अभियोजक नितेश कृष्णन ने की। न्यायालय ने मृतक के अवयस्क बेटे और बेटी के पुनर्वास के लिए पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दिलाने के आदेश भी दिए हैं।

यह भी पढ़ें- प्रेमिका की हत्या से बड़ा अपराध उसकी कोख में पल रहे बच्चे की हत्या: कोर्ट