MP Land Pooling Act को रद्द करने की मांग पर अड़ा किसान संघ, बोला- 'किसानों पर दर्ज मुकदमें वापस ले सरकार'
लैंड पूलिंग कानून को लेकर मध्यप्रदेश सरकार के नगरीय विकास व आवास विभाग ने बुधवार को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत यूडीए व टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को समाहित किया गया है। इस बीच सरकार और भारतीय किसान संघ के बीच गतिरोध समाप्त होने के बजाय और गहराता दिख रहा है।
Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 06:32:40 AM (IST)
Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 06:32:40 AM (IST)
MP Land Pooling Act को रद्द करने की मांग पर अड़ा किसान संघनईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। लैंड पूलिंग कानून को लेकर मध्यप्रदेश सरकार के नगरीय विकास व आवास विभाग ने बुधवार को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत यूडीए व टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को समाहित किया गया है। इस बीच सरकार और भारतीय किसान संघ के बीच गतिरोध समाप्त होने के बजाय और गहराता दिख रहा है।
गजट नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग
भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने कहा कि सरकार से वार्ता में किसान संघ ने स्पष्ट कहा था कि सिंहस्थ क्षेत्र में लैंड पूलिंग एक्ट समाप्त हो। उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र से नगर विकास योजना लैंड पूलिंग एक्ट का गजट नोटिफिकेशन रद्द किया जाए व पूर्व की तरह सिंहस्थ आयोजित किया जाए। उज्जैन में किसानों पर दर्ज मुकदमें वापस लिए जाए और सिंहस्थ क्षेत्र में कोई भी स्थाई निर्माण न हो।
उलझाने की कोशिश
आंजना ने कहा कि सरकार से बात धारा खत्म करने की थी, जारी आदेश में नियम से किसानों को उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार से प्रतिनिधि मंडल लैंड पूलिंग एक्ट निरस्त करने की बात कही थी। जो संशोधन किया गया है, उससे तो लगता है कि किसानों को उलझाया जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो किसान संघ फिर से आंदोलन करेगा। हम सरकार को दो दिन का समय देते हैं।हमारी मांग रही है कि जैसा सिंहस्थ पूर्व में होता रहा है, वैसे ही किया जाए।