Raksha Bandhan 2025: जेल में बंद भाइयों से मिलने के लिए बहनों को मिलेगा 15 मिनट का समय, मिठाई भी नहीं ले जा पाएंगी
रक्षाबंधन के अवसर पर उज्जैन की केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में बंद कैदियों को उनकी बहनें राखी बांध सकेंगी। जेल प्रशासन ने विशेष मुलाकात की व्यवस्था की है, जिसमें बहनें सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपने भाइयों से मिल सकेंगी। इस दौरान बहनों को 15 मिनट का समय मिलेगा और वे जेल कैंटीन से मिठाई, फल और नारियल खरीद सकेंगी।
Publish Date: Mon, 04 Aug 2025 10:43:25 AM (IST)
Updated Date: Mon, 04 Aug 2025 10:55:04 AM (IST)
रक्षा बंधन के लिए उज्जैन जेल प्रशासन ने की तैयारी। प्रतीकात्मक तस्वीरHighLights
- बहनों के साथ 3 साल से अधिक आयु के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- बहनों को स्टील की थाली जेल प्रशासन द्वारा ही उपलब्ध कराई जाएगी।
- भाई से मुलाकात के पूर्व महिला स्टाफ को सघन तलाशी देना जरूरी होगा।
नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में बंद कैदियों को रक्षाबंधन पर्व पर उनकी बहनें राखी बांध सकेंगी। सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक जेल प्रशासन विशेष मुलाकात करवाएगा। जेल कैंटीन से महिलाएं मिठाई, फल व नारियल खरीद सकेंगी।
केंद्रीय जेल अधीक्षक मनोज कुमार साहू ने बताया कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में विभिन्न मामलों में बंद कैदियों को उनकी बहनों द्वारा राखी बांधने की विशेष व्यवस्था की जा रही है।
हालांकि रक्षाबंधन पर शासकीय अवकाश होने के बावजूद पूर्व वर्षों से जारी परंपरा को देखते हुए भाई-बहनों के मुलाकात की व्यवस्था की गई है। बंदियों से उनकी बहनों की मुलाकात एवं रक्षाबंधन विशेष सुरक्षा प्रबंध के दायरे में होंगे।
![naidunia_image]()
इन निर्देशों का करना होगा पालन
- रक्षाबंधन पर केवल महिलाओं को मुलाकात दी जाएगी।
- मुलाकात का समय सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक रहेगा।
- समय-सीमा 15 मिनट रहेगी।
- बहनों के साथ तीन वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- मुलाकात पंजीयन के लिए फोटोयुक्त परिचय-पत्र अथवा आधार कार्ड की छायाप्रति साथ होना अनिवार्य है।
- एक बंदी से एक ही बार मुलाकात होगी। सभी बहनें एक साथ आएं।
- स्टील की थाली जेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- मुलाकात के पूर्व महिला स्टाफ को सघन तलाशी देना जरूरी होगा।
- थाली में राखी, कुमकुम, चावल, फूटा हुआ नारियल, एक फल व 250 ग्राम मिठाई जेल कैंटीन से खरीदी जा सकेगी।
![naidunia_image]()
मुलाकात के दौरान इन वस्तुओं पर रहेगा प्रतिबंध
महिलाएं अपने साथ झोला, बैग, पर्स, केरीबैग आदि नहीं ले जा सकेंगी। इसके अलावा नकद राशि, मोबाइल, नशीली वस्तु, धारादार वस्तुएं एवं बाहर से निर्मित खाद्य सामग्री एवं मिठाई नहीं ले जा पाएंगी। नियम एवं निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।